लापरवाही बरतने पर कमिश्नर के आदेश पर हुई कार्यवाही, अधिवक्ता अभय जैन ने लगाई थी आरटीआईशिवपुरी। शहर के युवा अधिवक्ता अभय जैन के द्वारा वर्ष 2000 में ग्राम बलारपुर से आदिवासी परिवारों को विस्थापित करके नया बलारपुर (बूढी बरौद पंचायत) में पुनर्वास किया गया था लेकिन आज भी 39 परिवारों को जमीन नहीं दी गई है। इस संबंध में एक आरटीआई आवेदन किया गया लेकिन इस आरटीआई में लापरवाही बरती गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्रर के आदेश पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ महिला बाबू को निलंबित कर दिया गया।
युवा अधिवक्ता एवं जैनिथ संस्था के रूप में कार्यरत अभय जैन के द्वारा वर्ष 2000 में ग्राम बलारपुर से आदिवासी परिवारों को विस्थापित करके नया बलारपुर (बूढी बरौद पंचायत) में पुनर्वास के संबंध में एक आवेदन आरटीआई के माध्यम से दिनांक 11 अप्रैल 2022 को कलेक्टर कार्यालय में दिया गया जिसमें ग्राम बलारपुर की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति की प्रतिलिपि चाही गई थी। कलेक्टर कार्यालय की आवक शाखा में लिपिक द्वारा आरटीआई आवेदन पर 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की एवं जब प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तो उसको भी एक साल से ज्यादा तक अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित नही किया गया।
राज्य सूचना आयोग में दायर की शिकायत, तब गिरी बाबू पर गाज
जब अधिवक्ता अभय जैन द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में दायर की थी और इस आरटीआई के संबंध में जब राज्य सूचना आयुक्त के सामने सुनवाई हुई तब सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा डिप्टी कलेक्टर बिजेंद्र सिंह यादव को इस प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया।
कलेक्टर द्वारा जाँच करने के पश्चात यह पाया गया कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ लिपिक श्रीमती सुमन शर्मा सहायक ग्रेड-2 द्वारा अनुचित एवं अवैधानिक रूप से आरटीआई आवेदन एवं प्रथम अपील में विलंब किया गया है एवं सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। कलेक्टर शिवपुरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2023 से सम्बंधित लिपिक को निलंबित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा ग्वालियर-चम्बल संभाग में आरटीआई आवेदन में गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमित की जा रही है।
No comments:
Post a Comment