छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों की दी जानकारीशिवपुरी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह की अध्यक्षता में गतदिवस शासकीय हाई स्कूल मुढैरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह ने साइबर सिक्योरिटी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एवं वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। अनजान व्यक्ति को अपने पर्सनल फोटोग्राफी न भेजे। यदि कोई व्यक्ति फोटो या पर्सनल जानकारी वायरल करने की धमकी देता है तो इससे घबराएं नहीं इसकी जानकारी अपने माता पिता, सायबर सेल को दें एवं शिकायत दर्ज करने की ऑनलाईन प्रक्रिया बतायी। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वाहन नहीं चलाना चाहिए एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही वाहन चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए।
पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका द्वारा भागकर शादी की गई शादी वैलिड नहीं होती है एवं कानूनी प्रक्रिया में आने पर बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। यदि बालक बालिका का कोई भी शारीरिक शोषण करता है तो उसकी सूचना तुरंत अपने माता पिता, शिक्षक या पुलिस थाने में देना चाहिए अगर आपने छुपाया तो अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और वह अपराध की ओर अग्रसर होता है।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार च?ार ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान में उपबंधित मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया। इस अवसर पर पैरालीगल वालेंटियर गोपाल राठौर द्वारा छात्र-छात्राओं को निशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त कर सकते है के संबंध में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य महावीर दीक्षित ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षक, सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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