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Monday, October 9, 2023

आचार संहिता लागू होने के साथ ही यातायात प्रभारी ने की ह्ूटर, सायरन वाले अनाधिकृत वाहनों पर की कार्यवाही



विधी विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट को मौके पर ही हटाया

शिवपुरी-आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया के निर्देश पर यातायात प्रभारी रणवीर यादव के द्वारा ह्यूटर, सायरन वाले, लाल-पीली बत्ती वाले वाहन, विधि-विरूद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरूद्ध माधवचौक पर अभियान चलाया और ऐसे सभी वाहनों से उनकी पट्टिकाऐं भी बदली गई, साथ ही कार्यवाही भी की गई। इस कार्यवाही में ट्रैफिक प्रभारी प्रियंका घोष व श्री जादौन व यातायात अमला शामिल रहा।

यहां आदर्श आचार संहिता के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में आदर्श आचारसंहिता लागू होने के साथ ही निष्पक्ष, भयमुक्त एंव पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गये है जिसमें चुनाव आयोग के मंनसानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये जा रहें है, वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी। 

वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी। वाहनों के आगे - पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम  1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है। वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी। साथ ही जिला पुलिस शिवपुरी अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश एंव शासन द्वारा जारी नियमों का सभी जिले वासी अनिवार्य रूप से पालन करें।

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