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Sunday, October 8, 2023

पिछोर एसडीएम समाधिया ने दो आरोपियों को बंधपत्र के उलंघन के मामले में जेल भेजा


माता, पिता एवं पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को चार माह, तथा दूसरे आरोपी को सात दिवस के लिए जेल भेजा

शिवपुरी/पिछोर-पिछोर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजीव समाधिया द्वारा आरोपी हरीकिशन पुत्र सरुआ जाटव निवासी खोड तथा आरोपी अतरसिंह पुत्र रामदयाल लोधी निवासी बपावली (खोड)दोनो ही आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के तहत उलंघन किए जाने पर जेल वारंट जारी किए गए।

प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी हरीकिशन पुत्र सरुआ जाटव निवासी खोड जो की आदतनअपराधी किस्म का व्यक्ति है इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 25/23  धारा 151 के तहत 14जुलाई 2023 को प्रस्तुत की गई थी। जो कि न्यायालय के प्रकरण में दर्ज कराकर आरोपी 14 जुलाई 2023 को प्रस्तुत किया गया। आरोपी हरीकिशन पुत्र सरुआ जाटव को 14 जुलाई 2023को अंतिम बाउंड ओवर रुपए 25000 की प्रतिभूति राशि पर 6 माह के लिए किया गया था। किंतु इसके बावजूद भी पुन: हरिकिशन 29 सितंबर2023 को आवेदक सरूआ पुत्र बिहारी से लड़ाई झगड़ा कर कुल्हाड़ी से काटने,मारने तथा शराब पीकर अपनी मां को गाली देकर बार-बार पीटता था तथा घर में ही जमीन बेचने आदि की धमकी देता था। जिस पर प्रार्थी सरुआ द्वारा रिपोर्ट दर्जकी गई ।

जिस पर हरिकिशन के विरुद्ध अदम चेक क्रमांक 197/23 धारा 323 ,504 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक को नोटिस जारी भी किया गया। 

नोटिस के बाबजूद भी सूचना उपरांत भी आरोपी हरी किशन अनुपस्थित रहे। बही दूसरी ओर आरोपी अतरसिंह लोधी पुत्र रामदयाल वपावली भी आदतन किस्म के अपराधी है इनके द्वारा भी पूर्व में धारा 151 के तहत 12 अप्रैल 2023 को न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमे 25000 रुपए की प्रतिभूति राशि पर छ: साल के लिए किया गया था। किंतु फिर भी आरोपी द्वारा धर्मेन्द्र राजा पुत्र देवीसिंह के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की गई।

जिस पर धर्मेन्द्र द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर चौकी प्रभारी अंशुल गुप्ता द्वारा उपस्थित होकर अपने तथा दो स्वतंत्र साक्षियों के न्यायालय में कथन अंकित कराए गए। कथनों के आधार पर पिछोर अनुविभागीय दंडाधिकारी समाधिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के तहत दोनो ही आरोपी हरीकिशन तथा आरोपी अतरसिंह को धारा 117 का उलंघन किए जाने के कारण 14जनवरी 2024 तक कारागार में निरूद्ध रखने आदेश जारी करते हुए आरोपी हरीकिशन को लगभग 4माह तथा आरोपी अतरसिंह लोधी को सात दिवस के लिए जेल भेजा गया ।

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