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Thursday, October 12, 2023

सागर / चलती टेªन में कटर मारकर घायल कर मोबाइल छीनने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड


सागर
। चलती टेªन में कटर मारकर घायल कर मोबाइल छीनने वाले आरोपी- रानू अहिरवार उर्फ शूटर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सागर श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.दं.सं. की धारा-394/34 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुंप्त  ने की । 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रामबाबू ने थाना जीआरपी सागर में इस आषय की  रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने रिश्तेदारों,परिजनों के साथ  दिनांक 12.06.20222 को रेल्वे स्टेशन सागर से टेªन हावड़ा इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठकर उज्जैन के लिये यात्रा कर रहे थे तो वह अपने चचेरे भाई से उसका मोबाइल जियो कंपनी का लेकर चला रहा था जब टेªन नरयावली रेल्वेस्टेशन के आसपास चल रही थी उसी समय टेªन में एक अज्ञात बदमाश उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा तो उसने उसका विरोध किया और मोबाइल को कस कर पकड़ लिया तब उस बदमाश ने अपने पेंट की जेब से कटर निकालकर उसके सीने में वार करने को हुआ तो उसने अपना बांया हाथ बचाव के लिये सामने ले आया जिससे उसके बांये हाथ की कोहनी केउपर कलाई वं पंजे के दाहिने हाथ की बीच की अंगूली में कटर मारकर चोटपहुंचा दिया जिससे उसके हाथ से बहुत तेजी से खून बहने लगा और दर्द होनेलगा।

उसने उसे धक्का देकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और वहीं परपास खड़े अपने साथी को मोबाइल दे दिया जो मोबाइल लेकर चलती ट्रेन से कूद गया, और उसका साथी भाग गया। उस समय टेªन धीमी गति से चल रहीथी और जिस बदमाश ने उसके उपर कटर से हमला किया, उसे यात्रियों की मदद से उसी समय पकड़ लिया, इस घटना की सूचना फरियादी के साथी ने अपने मोबाइल से रेल्वे हेल्प लाईन पर किया जब टेªन रेल्वे स्टेशन नरयावली के पहले गाड़ी खड़ी होने पर उसी समय टेªन में मौजूद आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर और उनका स्टाफ उनके डिब्बे में पहुंचा, उन्हें घटना की जानकारी दी और जिस बदमाश ने उसे कटर मारा है उसे उन्हें दिखाया तो उन्होंने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रानू अहिरवार उर्फ शूटर सागर का रहने वाला बताया सब इंस्पेक्टर द्वारा तलाशी ली गई तो उसके पास से पेंट की पीछे की जेब और सामने की बांये जेब में दो कटर मिले जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिये थे।उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, 

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जीआरपी सागर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 394/34, 75 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सागर श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।


 नाबालिग को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड
सागर । नाबालिग को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोहम्मद अजीम गाड़ा को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये पाक्सो एक्ट की धारा-5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा बालिका के लिये उसे क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर 4,00,000/- (षब्दो में-चार लाख रूपये) दिये जाने का आदेश दिया गया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता के पिता ने थाना-मकरोनिया में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता दिनांक-27.02.2021 के सुबह 8ः30 बजे से लपता है । पीड़िता के दिनंाक 10/04/2021 को दस्तयाब होने पर उसने अपने कथनों में आरोपी द्वार उसे विशाखापट्टनम ले जाकर किराए के कमरे में रखकर शारीरिक संबंध बनाए जाने के बारे में बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मकरोनिया द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा- 363, 366,376(2)(एन),0344 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6, 5(र)(पप) सहपठित धारा 6  का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।

अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवम नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा  जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।


नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड
सागर । नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ’’अ’’ उर्फ ’’रो’’ को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, तथा पाक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत  20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड,  तथा एस.सी/एस.टी एक्ट की धारा-3(1)(डब्ल्यू)(आई) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 3(2)(व्ही-ए) के तहत पॉच वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 3(2)(व्ही) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से दंडित किया है।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता की मॉ ने दिनांक 18.01.2022 को थाना मोतीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की/पीड़िता जो कक्षा 10वी में पढ़ती है दिनांक 17.01.2022 को सुबह करीब 10.00 बजे स्कूल जाने का कहकर गई थी जो वापस नहीं आई, जिसकी तलाश आस पड़ोस में तथा रिश्तेदारी में, दोस्तों में पता किया किन्तु कोई पता नहीं चला । किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की। अनुसंधान के दौरान दिनांक 12.03.2022 को बालिका को दस्तयाब किया जाकर उसके कथन लेख किये गये जिसमंे उसने अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.01.2022 को उसे पीथमपुर ले जाना तथा उसकेे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया। 

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा धारा- 366ए, 376(2)(द) भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(1)(गपप), 3(2)(व्ही) अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम 198 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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