शिवपुरी- दो पत्नियों के संबंध में करैरा विधायक प्रागीलाल जाटव के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक युवक के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक प्रागीलाल जाटव ने अपने नामांकन फार्म में संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई। इसे लेकर विधायक के खिलाफ जांच की मांग को लेकर शिकायत की गई है।शिकायतकर्ता कल्ले शर्मा निवासी ग्वालियर वायपास शिवपुरी ने बताया कि विधायक प्रत्याशी के समय पर रिटर्निंग ऑफिसर के समय आवेदन के साथ शपथ पत्र ने अपने जीवन का आय परिवार के चल रहे मुकदमों का हवाला चुनाव आयोग को देना पड़ता है यदि चाही गई आवश्यक जानकारी प्रत्याशी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग व कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। यदि याचिका सत्य पाई जाती है तो उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो सकता है। इसी क्रम में करैरा विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें विधायक प्रागीलाल जाटव ने वर्ष 2020 के विधानसभा उपचुनाव में नामांकन भरते समय एक पत्नी का जिक्र किया गया है जबकि आरोप है कि प्रागीलाल जाटव की एक नहीं दो पत्नीया है। जिनके नाम श्रीमती मिथला जाटव और श्रीमती रामदुलारी जटव है।
आरोप को प्रमाणित करने के लिए वोटर कार्ड और समग्र आई.डी. भी पेश की गई है। इस याचिका में बताया गया है कि दो पत्नीयों की जानकारी छिपाते हुए प्रागीलाल जाटव के द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसे में विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ विधिनुसार कार्यवाही होना चाहिए, अपने विधायक कार्यकाल के दौरान शासन से जितनी सुख सुविधाएं ली गई है, कोर्ट रिकवरी का भी आदेश देने में सक्षम है। पत्नी के जीवित होते हुए भी पति द्वारा पुनविवाह करना दण्डनीय अपराध है साथ ही चुनाव के समय गलत जानकारी देना भी दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई है।
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