शिवपुरी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अध्यक्षता में गतदिवस सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह ने हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत हिन्दी का सभी छात्र-छात्राओं को महत्व बताते हुए कहा कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और यह हम सभी भारतवासियों को एकता की डोर में बांधने का कार्य भी करती है। उन्होंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी छात्र-छात्राओं को अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह के द्वारा बताया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में उपबंधित मूल अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं जैसे- समानता का अधिकार, बाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार के साथ-साथ भारतीय संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करें, देश के स्मारकों का संरक्षण करें, देश सेवा करें, जल, जंगल जमीन का संरक्षण करें।
इसके साथ ही सभी को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेषित किया गया। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बेबसाईट की जानकारी भी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत यदि किसी बालक अथवा बालिका के निजी फोटोग्राफ अथवा वीडियो या दोनों किसी के भी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से वायरल कर दिये जाते हैं तो वह बालक अथवा बालिका अपने फोटोग्राफ्स आदि को डिलीट कराने के लिए उक्त वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद सभी फोटोग्राफ्स आदि समस्त ऑनलाइन प्लेटफार्म से हटा दिये जाते हैं। इस अवसर पर मनोज निगम विकास खण्ड अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य उमेश प्रधान सहित शिक्षक गण एवं छात्र-छात्राएं भी उपस्थित रहें।
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