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Shishukunj

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Wednesday, September 27, 2023

एक लाख के चैक बाउंस मामले में दो माह का कारावास 1 लाख का प्रतिकर


शिवपुरी
-न्यायालय के जे एमएफसी श्रीमती रूपम तोमर ने 1 लाख रूपये के चैक बाउंंस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात धारा 138 के तहत मामले को प्रमाणित पाते हुये आरोपी को 1 लाख 28 हजार रूपये प्रतिकर एवं दो माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है। प्रतिकर अदा न करने के व्यतिक्रम में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने की सजा से भी दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि परिवादी भूपेन्द्र सिंह श्रीवास्तव पुृत्र प्रेम कुमार श्रीवास्तव निवासी शिव मंदिर के पास कृष्णपुरम कॉलोनी शिवपुरी से रवि ओझा पुृत्र पातीराम ओझा निवासी गणेश कॉलोनी शिवपुरी ने 1 लाख रूपये ऋण के रूप में उधार लिये थे जिसके  भुगतान हेतु रवि ओझा ने भूपेन्द्र को अपने यूनियन बैंक का एक चैक दिया था जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक ऑफ बडोदा में भुगतान हेतु  प्रस्तुत करने पर उक्त चैक बाउंस हो गया जिसका परिवादी भूपेन्द्र ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से एक नोटिस जारी किया इसके पश्चात न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी के कथन होने के पश्चात न्यायाालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात मामले को प्रमाणित मानते हुये आरोपी रवि ओझा को 128000/-रूपये के प्रतिकर एवं 2 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

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