सागर । युवती के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी रामबाबू आदिवासी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर विनय सिंह राजपूत की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।। मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कि दिनांक 17.06.2016 को पीड़िता ने थाना राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता दिनांक 15.06.2016 को अपनी बुआ के घर आई थी । पीड़िता दिनांक 16.06.2016 दिन गुरुवार को शाम 06ः00 बजे अपनी बड़ी बहन के घर के सामने वाली गली पर खड़ी होकर फोन पर बातें कर रही थी तभी अभियुक्त रामबाबू वहां पर आ गया और बुरी नियत से पीड़िता के बांये हाथ की कलाई को पकड़कर पीड़िता को जमीन पर पटक दिया था पीड़िता ने चिल्लाया और अपने बचाव में उसे धक्का दिया । उक्त घटना पीड़िता की बड़ी बहन ने देखी थी और बीच-बचाव किया था।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 354 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर विनय सिंह राजपूत की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।
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