मामला 235 पेटी में 11750 क्वार्टर देशी मदिरा कुल 20115 बल्क लीटर देशी मदिरा के प्रकरण का
शिवपुरी-माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी जिला शिवपुरी के द्वारा आबकारी एक्ट के एक मामले में पुलिस की लापरवाही पर टिप्पणी करते हुए दो लोगों को निर्देश करार दिया जबकि इस मामले में थाना सुरवाया पुलिस के द्वारा वर्ष 2016 में एक वाहन में 235 पेटी में 11750 क्वार्टर देशी मदिरा कुल 20115 बल्क लीटर देशी मदिरा को बरामद किया था लेकिन पुलिस की लापरवाही पर टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं अस्पाक खान के द्वारा अभियुक्तगणाों की ओर से पैरवी कर न्याय दिलाया गया।
प्रकरण इस प्रकार है कि थाना प्रभारी थाना सुरवाया को दिनांक 30.09.2016 को जरिए मुखबिर के सूचना मिली थी कि एक लोडिंग वाहन छोटा हाथी से अवैध मदिरा शिवपुरी से करैरा ले जाई जा रही थी, तभी चैकिंग के दौरान थाना सुरवाया पुलिस ने उक्त वाहन को चैक किया तो वाहन का चालक पुलिस को देखकर भाग गया और पुलिस ने वाहन एवं 235 पेटी में 11750 क्वार्टर देशी मदिरा कुल 20115 बल्क लीटर देशी मदिरा को जब्त करके आरोपीगण के विरूद्ध मामला धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में वर्ष 2016 से निर्णय तक उक्त प्रकरण के समस्त गवाहों की गवाही हुई और जब्तशुदा माल को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में समस्त गवाह एवं तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी जिला शिवपुरी के द्वारा दोनों आरोपीगणाों को धारा 34(2)आबकारी अधि. के तहत दोष मुक्त घोषित किया और माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रकरण में पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही बहुत ही लापरवाहीपूर्वक किया जाना दर्शाया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं अस्पाक खान के द्वारा पैरवी की गई।
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