7 साल बाद फरियादी को चैक बाउंस के मामले में मिला न्याय और मूल राशि 1 लाख 50 हजार रूपये से बढ़कर 2.58 हजार प्रतिकर के रूप में मिलेंगेंशिवपुरी- अपने व्यक्तिगत कारणों से उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा प्रधान जिला शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास एवं 2.58 हजार रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा पैरवी की गई।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त आसिफ खान पुत्र इनायत अली खान निवासी पुरानी शिवपुरी ने फरियादी मोहन पुत्र भगवान लाल कुशवाह निवासी पंचायती बगीचा जिला शिवपुरी से अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यक कार्य हेतु 1.50 हजार रूपये उधार बतौर ऋण के रूप में 30.01.2016 को किए थे, जिसके भुगतान के एवज में अभियुक्त आसिफ खान ने एक चैक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुरूद्वारा का दिनांक 30.05.2016 का प्रदत्त किया था किन्तु फरियादी मोहन कुशवाह ने जब उक्त चैक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के खाते में रूपया ना होने के कारण चैक बाउंस हो गया और 01.06.2016 को चैक बंैक द्वारा वापिस कर दिया गया।
इसके बाद फरियादी मोहन कुशवाह ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त चैक की राशि मांग हेतु दिनांक 15.6.2016 को नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी आरोपी आसिफ खान ने फरियादी मोहन कुशवाह को कोई राशि अदा नहीं की। उक्त राशि प्राप्त करने एवं न्याय पाने के लिए फरियादी मोहन कुशवाह ने आसिफ खान के विरूद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने प्रकरण में आरोपी आसिफ खान को साक्ष्य का विवेचन करने के बाद दोषी पाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास और 2.58 हजार रूपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर अदा ना करने पर अभियुक्त आसिफ खान को 3 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का निर्णय पारित किया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
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