एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत हुई कायमीशिवपुरी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला शिवपुरी में सहायक ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत जीपी खरे के साथ दफ्तर परिसर में बंसत पारशर ने ना केवल गाली गलौच की बल्कि पिस्टल अड़ाकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली, उक्त घटना की शिकायत ग्याधर प्रसाद खरे निवासी विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी ने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई। मामले को संज्ञान में लेकर कोतवाली पुलिस ने आरोपी बसंत पाराशर निवासी ग्राम रही, पिछोर हाल निवासी सर्किट हाउस रोड शिवपुरी के खिलाफ भादवि की धारा 294, 506, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व्हीए) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
यहां बता दें कि घटना को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी देवेन्द्र सुन्दिरयाल के द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले में बसंत पाराशर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। जिला मुख्यालय पर हुई इस घटना को लेकर जिले भर के समस्त सीडीपीओ में रोष व्याप्त था और उन्होंने इस मामले में उचित की कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सौंपा है जिसमें विभाग के सहायक ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत जी.पी.खरे के साथ हुई घटना की निंदा की और जान माल सुरक्षा की गुहार लगाई।
यहां जिले भर के सीडीपीओ में नीलम पटेरिया शिवपुरी, रविरमन पाराशर नरवर, अमित यादव खनियाधाना, अरविन्द कुमार तिवारी पिछोर, नीरज सिंह गुर्जर पोहरी, केशव गोयल शिवपुरी ग्रामीण, श्रीमती पूजा स्वर्णकार कोलारस, श्रीमती प्रियंका बुनकर करैरा, उमेश कुमार भटनागर सहा.वर्ग-2, वहीद खान सहा.वर्ग-3, अभिषेक उपाध्याय डीपीए व अपूर्व प्रताप सिंह सेंगर ऑपरेटर, नरेश सिनोरिया सहा.वर्ग-3, संदीप शाक्य सहा.वर्ग-3, देवेन्द्र बाथम वाहन चालक, बृजमोहन आदिवासी भृत्य, सुश्री टिवंकल जैन सांख्यिकी अन्वेषक, श्रीमती भावना तिवारी पर्यवेक्षक, सुश्री गुंजा यादव पर्यवेक्षक, संतोष पाण्डे डी.सी., श्रीमती पुक्खो बाई भृत्य सहित समस्त स्टाफ भी इस घटना के विरोध में शामिल है और कार्यवाही की मांग कर रहा है।
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