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Monday, April 3, 2023

अश£लील वीडियो वायरल के मामलें में भाजपा नेता विनोद राठौर को माननीय न्यायालय के द्वारा निर्दोष बताते हुए किया बरी


शिवपुरी-
अश£ील वीडियो के मामले में शहर के भाजपा नेता एवं समाजसेवी विनोद राठौर को माननीय न्याायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी के द्वारा प्रकरण की विवेचन उपरांत निर्दोष करार दिया और इस प्रकरण से उन्हें निर्दोष बताते हुए दोषमुक्त किया गया। इस मामले में विनोद राठौर की ओर से शहर के वरिष्ठ अधिवक्त गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार फरियादी रोहित मिश्रा ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की थी कि वह एक सांध्य समाचार पत्र तरूण सत्ता का पत्रकार है एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण वाट्सएप ग्रुप में सदस्य है इस ग्रुप में शहर के सभी सम्मानीय एवं अधिकारी एवं पत्रकार जुड़े हुए है। इसी ग्रुप में विनोद राठौर जो कि भाजपा नेता है वह भी जुड़े हुए है, दिनांक 9.9.17 को सुबह 10 बजे विनोद राठौर मो.9993479162 से विनोद के द्वारा 23 सेकेण्ड का एक अश£ील वीडियो वायरल किया गया जो कि ग्रुप से जुड़े हुए सभी पत्रकारों एवं शहर के वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाईल पर पहुंच गई थी और उसके मोबाईल नंबर 9039482171 पर भी विनोद राठौर के द्वारा वायरल की गई, क्योंकि वह भी इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, भाजपा नेता विनोद राठौर के इस कृत्य से सभी लोगों केा मानसिक रूप से पीड़ा पहुंची एवं ग्रुप की मर्यादा भंग हुई, क्योंकि समाचार पत्र के ग्रुप से समाचार पत्रों का आदान-प्रदान होता है एवं शहर के सभी महिला-पुरूष जुड़े रहते है जिससे समाचार पत्र की विश्वसनीयता पर क्षति पहुंची है। 

विनोद राठौर के इस कृत्य से पत्रकारों को हीन भावना से जनता के द्वारा देखा जा रहा है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में भाजपा नेता विनोद राठौर के विरूद्ध धारा 67 क, सूचना प्रोद्योगिकी(संशोधन अधि.2008) एवं धारा 292 ए आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुति किया गया। उक्त प्रकरण में फरियादी रोहित मिश्रा के कथन के अलावा अन्य साक्षीगणों के भी कथन अंकित किए गए। कथनों को अंकित करने के बाद तथा साक्ष्य का माननीय न्याायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी के द्वारा गहन विवेचना करने के बाद विनोद राठौर को निर्दोष पाते हुए उक्त अपराध एवं प्रकरण से दोषमुक्त घोषित किया और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा नं.28 में इस बात का उल्लेख किया है कि परिणामस्वरूप अभियुक्त विनोद राठौर को धारा 292 भादसं एवं धारा 67क, सूचना प्रोद्योगिकी(संशोधन अधि.2008) अपराध के आरोप में निर्दोष पाते हुए निर्दोष ठहराया जाता है एवं तदनुसार दोषमुक्त किया जाता है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

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