सीएमओ डॉ.के.एस.सगर ने अवैध कॉलोनी दिशा सूचक बोर्ड गढ़वाएशिवपुरी-नगर पालिका परिषद शिवपुरी के द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। इसी क्रम में रविवार को नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2016 के बाद अवैध रूप से ऐसी विकसित होने वाली कॉलोनीयों पर अब कार्यवाही होना शुरू हो गई है जहां कॉलोनाईजरों के द्वारा टाउन एंड कंट्री की परमीशन और विकास की अनुमति लिए बिना ही कॉलोनियों को बनाकर प्लॉटों के विक्रय कर रहे थे। रविवार को हुई इस कार्यवाही में तहसील, नपा व पुलिस अमल के साथ संयुक्त रूप से इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
इस दौरान स्वयं नगर पालिका सीएमओ डॉ.के.एस.सगर के निर्देशन में शहर की वह अवैध कॉलोनीयां जिन्हें माननीय एडीएम न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, ऐसी कॉलोनी को चिह्नित करते हुए सीएमओ डॉ.सगर अपने नगरीय अमले और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और यहां जेसीबी की सहायता से गढ्ढा खुदवाते हुए यह माननीय एडीएम न्यायालय के द्वारा यह कॉलोनी अवैध है यहां किसी भी प्रकार का प्लॉट का क्रय-विक्रय नहीं करें, ऐसे दिशा सूचक बोर्ड गढ़वा दिए गए ताकि आमजन जागरूक हो सके और ऐसी अवैध कॉलोनियों में अपना पैसा फंसाकर शोषण का शिकार ना हो सके।
सीएमओ डॉ.के.एस.सगर नगर पालिका और पुलिस बल के साथ जिन अवैध कालोनियों में कार्यवाही करने पहुंचे उनमें 26 नंबर कोठी के पीछे दो कॉलोनी, इटमा रोड़, मनियर और रेल्वे क्रॉसिंग जैसे प्रमुख स्थान शामिल है जहां अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। यहां नगर पालिका के अम1ले ने कॉलोनाईजर द्वारा अवैध रूप से डाली गई सड़क को भी जेसीबी की सहायता से खोद दिया साथ ही बाउण्ड्री और कच्चे निर्माण को भी मौके पर ही तोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त पांचो कॉलोनियों में नगर पालिका के अमले ने एक सूचना का बोर्ड भी लगाया है जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यह कॉलोनी पूर्ण रूप से अवैध है इस कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें।
इनका कहना है-
नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत पांच कॉलोनाईजरों को दो बार समन जारी किए थे इसके बाबजूद भी कॉलेनाईजर ने जबाब नहीं दिया, इसी के चलते नगर पालिका के द्वारा अब अवैध कॉलोनी क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए यहां नगर पालिका के द्वारा माननीय एडीएम न्यायालय द्वारा यह कॉलोनी अवैध घोषित की गई है, आमजन से अनुरोध है कि उक्त कॉलोनी में भूमि क्रय-विक्रय ना करें, ऐसे दिशासूचक बोर्ड लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
डॉ.के.एस.सगर
सीएमओ, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी
इनका कहना है-
नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत पांच कॉलोनाईजरों को दो बार समन जारी किए थे इसके बाबजूद भी कॉलेनाईजर ने जबाब नहीं दिया, इसी के चलते नगर पालिका के द्वारा अब अवैध कॉलोनी क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए यहां नगर पालिका के द्वारा माननीय एडीएम न्यायालय द्वारा यह कॉलोनी अवैध घोषित की गई है, आमजन से अनुरोध है कि उक्त कॉलोनी में भूमि क्रय-विक्रय ना करें, ऐसे दिशासूचक बोर्ड लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
डॉ.के.एस.सगर
सीएमओ, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी
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