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Shishukunj

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Tuesday, April 18, 2023

चेक बाउंस के मामले में आरोपी ह्रदेश बाबू बड़ोनिया को 4 माह सश्रम कारावास सजा एवं देने होंगे प्रतिकर के 76000/-रुपये


शिवपुरी-
चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी ह्रदेश बाबू बडोनिया निवासी झींगुरा को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए 4 माह का कारावास एवं 76000 प्रतिकर देने का आदेश दिया है इस मामले में परिवादी धिमांशु शिवहरे निवासी कस्टम गेट के पास कलार गली शिवपुरी की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल ने पैरवी की

आरोपी ह्रदेश बाबू बड़ोनिया ने परिवादी हिमांशु शिवहरे से स्वयं की एवं पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु 55000 रूपये नगद उधार प्राप्त किए थे जिसके भुगतान हेतु आरोपी ने परिवादी को 35000 एवं 20000 रूपये के दो चेक  दिए थे जब परिवादी ने अपनी उधार दी गई राशि 55000/- रूपये की मांग आरोपी से की तो आरोपी ने उधार राशि वापस करने से मना कर दिया जिस पर से परिवादी ने आरोपी के उक्त चैक बैंक में जमा किए जो अनादृत होने पर बैंक से परिवादी को बिना भुगतान के ही वापस प्राप्त हुये जिस पर से परिवादी ने अभिभाषक श्री अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल से संपर्क किया और उनके द्वारा ही लीगल नोटिस भेजा गया 

न्यायालय में पैरवी भी श्री अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल अधिवक्तागण से करवाई न्यायालय में दोनो पक्षो की आयी साक्ष्यो, के आधार पर आरोपी ह्रदेश बाबू बड़ोनिया को दोषी मानते हुये 4 माह की सश्रम कारावास की सजा एवं 76000/- रूपये प्रतिकर दिये जाने एवं प्रतिकर अदा करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए का आदेश पारित किया उक्त प्रकरण मे परिवादी की ओर से पैरवी अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल अधिवक्तागण के द्वारा की गयी।

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