शिवपुरी-अपने व्यक्तिगत कारणों से उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास एवं 2 लाख 64हजर 499 रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 02 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा पैरवी की गई।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त शिवनंदन शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी खण्डेलवाल फैक्ट्री के पास, वायपास रोड़, शिवपुरी ने रामलखन ओझा पुत्र लम्पीराम ओझा निवासी कोठी नं.27 के पास जिला शिवपुरी से आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 10.03.2016 को राशि 1 लाख 78 हजार 80 रूपये बतौर ऋण उधार प्राप्त किए थे। उक्त ऋण की राशि के भुगतान के एवज में आरोपी शिवनंदन ने परिवादी शिवनंदन शर्मा को चैक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी का भुगतान हेतु दिया था। फरियादी रामलखन ओझा ने चैक भुगतान हेतु लगाया तो आरोपी के द्वारा दिया गया चैक बैंक से बाउंस हो गया।
बाउंस होने के पश्चात रामलखन ओझा ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से आरोपी शिवनंदन शर्मा को उक्त उधार ली गई राशि की मांग हेतु 15 दिवस का नोटिस भिजवाया, नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी अभियुक्त शिवनंदन के द्वारा फरियादी रामलखन ओझा का उधार लिया गया पैसा नहीं लौटाया, तब न्याय हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त राशि प्राप्त करने हेतु परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में अपना परिवाद पत्र प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी ने वाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी शिवनंदन शर्मा को दोषी पाते हुए चैक बाउंस के मामले में 3 माह का साधारण कारावास एवं 2 लाख 64 हजार 499 रूपये प्रतिकर के रूप प्रदाय करने के आदेश परिवादी रामलखन ओझा को दिए। प्रतिकर अदा ना करने पर अभियुक्त शिवनंदन को 02 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का निर्णय पारित किया।
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