नपा सीएमओ ने दिखाई अवैध बैनर-पोस्टर, होर्डिग्स पर सख्ती, हटाए अस्थाई अतिक्रमणशिवपुरी-नगर पालिका परिषद शिवपुरी क्षेत्र में मुख्य चौराहे, थीम रोड और अन्य मार्गों, स्थलों, दीवारों, खंबों, छतों, पर बिना अनुमति के होर्डिंग, बैनर, कट आऊट, लेखन, पेंटिंग से नगर के सौंदर्य को बिगाडऩे के काम में लगे तथा नगर के सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण और जनजीवन को संकट में डालने वालों के खिलाफ नगर पालिका परिषद शिवपुरी ने कार्रवाई करने की ठान ली है।
इसी क्रम में डॉ के एस सगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद शिवपुरी मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 की पालना करवाने को लेकर सख्त हो गया है। नगर पालिका ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के माधव चौक, कस्टम गेट, कोतवाली रोड आदि से अवैध होर्डिंग हटवाकर जप्ती की कार्यवाई की हैं, लेकिन अब जो सड़कों, सरकारी, निजी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग बैनर लगाएगा उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नगर पालिका ने शहर में अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध तौर पर लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग्स बैनर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नपाध्यक्ष ने भी कार्यवाही करने के दिए थे निर्देश
इस दौरा नपाध्यक्ष श्रीमती गायत्री शर्मा अध्यक्ष की ओर से भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई हैं। नगर पालिका परिषद शिवपुरी के सीएमओ डॉ सगर ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध तौर पर बैनर होर्डिंग इत्यादि ना लगाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 और मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम 1987 के तहत कठोर कार्रवाई की जावेगी। अवैध तौर पर सड़कों के किनारे, सरकारी, निजी संपत्ति और प्रतिबंधित स्थानों पर बैनर होर्डिंग लगाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान हैं। यहां तक कि निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति के होर्डिंग पोस्टर लगाने पर कार्रवाई का प्रावधान हैं।
नपा सीएमओ शिवपुरी ने नगर क्षेत्र के लिए एक दल का किया गठन
शहर में होर्डिंग बैनर पर निगरानी रखने के लिए एक दल का गठन किया गया है। उक्त दल शहर में लगातार नजर बनाए रखेगा। जिस किसी का अवैध तौर पर सड़कों पर बैनर होर्डिंग लगा मिलेगा उनके खिलाफ नियमों की उल्लंघना पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
रैली स्थल पर भी प्रचार सामग्री की लें अनुमति
सीएमओ डॉ.केशव सगर ने बताया कि यदि कोई दल का या पार्टी किसी स्थान पर रैली करती है तो वहां पर भी उसे पोस्टर बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। ऐसा ना करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सभी को नियमों का पालन हर हाल में करना होगा।
नपाध्यक्ष ने भी कार्यवाही करने के दिए थे निर्देश
इस दौरा नपाध्यक्ष श्रीमती गायत्री शर्मा अध्यक्ष की ओर से भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई हैं। नगर पालिका परिषद शिवपुरी के सीएमओ डॉ सगर ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध तौर पर बैनर होर्डिंग इत्यादि ना लगाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 और मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम 1987 के तहत कठोर कार्रवाई की जावेगी। अवैध तौर पर सड़कों के किनारे, सरकारी, निजी संपत्ति और प्रतिबंधित स्थानों पर बैनर होर्डिंग लगाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान हैं। यहां तक कि निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति के होर्डिंग पोस्टर लगाने पर कार्रवाई का प्रावधान हैं।
नपा सीएमओ शिवपुरी ने नगर क्षेत्र के लिए एक दल का किया गठन
शहर में होर्डिंग बैनर पर निगरानी रखने के लिए एक दल का गठन किया गया है। उक्त दल शहर में लगातार नजर बनाए रखेगा। जिस किसी का अवैध तौर पर सड़कों पर बैनर होर्डिंग लगा मिलेगा उनके खिलाफ नियमों की उल्लंघना पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
रैली स्थल पर भी प्रचार सामग्री की लें अनुमति
सीएमओ डॉ.केशव सगर ने बताया कि यदि कोई दल का या पार्टी किसी स्थान पर रैली करती है तो वहां पर भी उसे पोस्टर बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। ऐसा ना करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सभी को नियमों का पालन हर हाल में करना होगा।
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