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Wednesday, February 1, 2023

बिजली बिल उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से मिला न्याय


84181 का बिल निरस्त करते हुए 5 एचपी अधिभार रहित बिल प्रदान करने के दिए निर्देश

शिवपुरी-जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के द्वारा विद्युत विभाग की सेवाओं में कमी मानते हुए एक आवेदक के बिजली बिल की राशि 84181 को निरस्त करते हुए 5 एचपी अधिभार रहित बिल प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। इस मामले में आवेदक की ओर से पैरवी अधिवक्ता तरूण त्रिवेदी के द्वारा की गई जिन्होंने तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए।

प्रकरण के अनुसार अधिवक्ता तरूण त्रिवेदी के द्वारा आवेदक नक्टूराम धाकड़ पुत्र छोटेराम किरार व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम गणेशखेड़ा तह. पोहरी जिला शिवपुरी की ओर से बताया कि आवेदक के द्वारा सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन क्रं.305698 लिया गया था जो कि 5 एचपी का था परन्तु यहां विद्युत विभाग के द्वारा आवेदक नक्टूराम धाकड़ को वर्ष 2019 से ही 10 हॉर्स पावर का बिल दिया जाता रहा, इस संंबंध में आवेदक ने ट्यूबवैल में मोटर जांच कराने के लिए वर्ष 2020 माह जनवरी में भी विद्युत विभाग को आवेदन दिया था लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा इस मामले में कोई जांच नहीं की गई और आवेदक का ट्यूबवैल दो वर्ष से बंद पड़ा है फिर भी आवेदक को 10 एचपी के बिल दिए जा रहे है। 

ऐसे में मनमाने बिलों से परेशान होकर उपभोक्ता नक्टूराम धाकड़ के द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग में अधिवक्ता के माध्यम से न्याय हेतु प्रार्थना की गई। जिस पर इस मामले में विद्युत विभाग ने अपनी ओर से तर्क दिया कि मई 2014 में 8 हॉर्स पावर के हिसाब से 13260 रूपये जमा किये थे, तब से कोई राशि जमा नहीं की गई और 10 एचपी की मोटर का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे में यदि आवेदक का ट्यूबवैल खराब है तो वह बकाया राशि जमा कर अपना कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित करा सकता है जबकि आवेदक 10एचपी की मोटर डालकर विद्युत का उपयोग कर रहा था इस कारण उसे 10एचपी का बिल भेजा गया। 

इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे, सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा व श्रीमती अंजू गुप्ता के द्वारा प्रकरण विवेचना उपरांत विद्युत विभग की सेवाओ में कमी पाई गई और आपने आदेश में निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग के द्वारा आवेदक को दिया गया बिल दिनांक 8.10.21 राशि 84181 रूपये निरस्त किया जाता है और विद्युत विभाग उक्त बिल के स्थान पर दो माह के अंदर 5 एचपी का अधिकार रहित बिल प्रदान करें। इसके साथ ही विद्युत विभाग दो माह के अंदर उपभोक्ता को शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए राशि 1 हजार रूपये तथा परिवाद व्यय हेतु 2 हजार रूपये कुल 3 हजार रूपये की राशि अदा करें उकत राशि पर दो माह बाद से अदायगी दिनांक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा, उपरोक्त राशि आवेदक के आगामी बिलों में समायोजित की जा सकेगी।

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