Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Thursday, February 2, 2023

सागर / दहेज में कार न देने से पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये अर्थदण्ड


सागर ।
दहेज में कार न देने से पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी अभिषेक साहू को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 498-ए भा.द.वि. के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सचिन गुप्ता ने की। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा पुलिस अधीक्षक सागर को आवेदन प्रस्तुत किया था, जो महिला थाना सागर को जाॅच हेतु प्राप्त हुआ, जिसमें फरियादी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि, फरियादी का विवाह दिनांक 11.06.15 को अभियुक्त अभिषेक के साथ हुआ था। विवाह में आवेदिका के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। किन्तु विवाह के पश्चात से ही अभियुक्तगण कम दहेज के लिए ताना देने लगे एवं आई-10 कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर अभियुक्त अभिषेक शराब पीकर आता था और फरियादिया के साथ मारपीट करता था एवं अभिषेक के माता पिता व भाई-बहन अभिषेक दहेज व कार माॅगने के लिये उकसाते थे। दिनांक 06.08.15 को फरियादी के माता पिता जब उसकी ससुराल आये तो उनसे भी दहेज की मांग की गयी एवं फरियादिया का समस्त स्त्रीधन छीनकर उसे भगा दिया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर महिला थाना सागर द्वारा धारा- 498-ए, 406 भा.द.वि.  एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने बहस के दौरान मामले में सषक्त रूप से अपना पक्ष रखा व न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।

शराब के नषे में पत्नी के सिर में डण्डा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 
सागर । शराब के नषे में पत्नी के सिर में डण्डा मारकर हत्या करने वाले आरोपी भैयालाल थाना-मोतीनगर को न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीष जिला-सागर श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 323 के तहत 06 माह का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अपर-लोक अभियोजक श्री रामबाबू रावत ने की ।

        जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया  कि फरियादी / सूचनाकर्ता देवकी सौर ने दिनाॅक 13.02.2021 को थाना मोतीनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम भापेल में अपनी ननद सावित्रीबाई के घर घटना के करीब 10 दिन पहले आई थी। दिनाॅक 08.02.2021 को रात्रि करीब 10-11 बजे वह अपनी ननद सावित्री के साथ उसके घर में बैठी थी, उसी समय उसका ननदोई आरोपी भैयालाल शराब पीकर आया। सावित्री ने आरोपी भैयालाल से कहा कि खाना खा लो, तो आरोपी भैयालाल ने खाना नहीं खाया बल्कि साबित्रीबाई को गंदी-गंदी गालियाॅ देने लगा , इस पर सावित्री के अभियुक्त को गालियाॅ देने से मना किया और कहा कि खाना खाकर सो जाओ । 

इस पर से अभियुक्त ने सावित्री को जान से मारने की नियत से उसके सिर में डण्डा मार दिया जिससे सावित्री वहीं गिर पड़ी। सूचनाकर्ता देवकी ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसके सिर में डण्डा मार दिया जिससे वह भी गिर पड़ी थी । उसकी ननद मृतिका सावित्रीबाई मौके पर बेहोष हो गई थी, उसी समय मौके पर कलाबाई व उनकी बेटी प्रेमबाई आ गई थी। उसके बाद गाॅव के लोगों ने सरकारी वाहन 108 को बुलाकर तुरंत सावित्रीबाई को जिला अस्पताल सागर ले गये , सावित्रीबाई को सिर मे अधिक चोट लगने व बेहोष  होने के कारण जहाॅ डाॅक्टरों  ने उसे  भोपाल हमीदिया अस्पताल भेज दिया था । इलाज के दौरान दिनाॅक 11.02.2021 को  रात्रि करीब 2ः00 बजे सावित्रीबाई की मृत्यु भोपाल हमीदिया अस्पताल में ही हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, 

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर में धारा-294, 323, 506 भाग-2 एवं 302  भा.दं.सं. का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे ंपेष किया उक्त मामले की विवेचना थाना प्रभारी सतीष सिंह द्वारा की गई। 

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहाॅ विचारण उपरांत न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीश, जिला-सागर श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

No comments:

Post a Comment