होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, घरों आदि स्थलों पर आयोजित पार्टियों के संबंध में आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देशशिवपुरी- नव वर्ष 2023 को लेकर कहीं किस प्रकार के उत्साह में भंग ना पड़ जाए इसे लेकर जिला आबकारी विभाग की ओर से यह निर्देशित किया गया है कि जिले भर में जितने भी होटल, रेस्टोंरेंट अथवा रहवास है वहां पार्टी का आयोजन करने के पूर्व आबकारी विभाग से लायसेंस लेना आवश्यक है अन्यथा बिना लायसेंस के कोई भी पार्टी की गई तो संबंधितों पर आबकारी विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसे लेकर नियम निर्देश भी आबकारी विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए है।
जिला आबकारी अधिकारी वीरेन्द्र धाकड़ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 31 दिसम्बर की रात होटल, रेस्टोरेंट, घरों आदि स्थलों पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें बिना लायसेंस लिये मदिरा परोसी व सेवन किया जाने की संभावना है। होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि स्थलों पर आयोजित पार्टियों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत संबंधित स्थलों के संचालक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर विधिवत ऑनलाइन आवेदन से ऑकेशनल लायसेंस अनिवार्यत: प्राप्त करें।
जिला आबकारी अधिकारी श्री धाकड़ ने बताया कि लायसेंस प्राप्त किये बिना इस प्रकार की पार्टियों का संचालन ज्ञात होने पर म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी। असुविधा से बचने हेतु जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर विधिवत लायसेंस प्राप्त किया जाए।
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