मामला नगर परिषद नरवर काशिवपुरी-नगर परिषद् नरवर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वन में अनियमितता की आशंका होने पर सामाजिक कार्यकर्ता देवेन्द्र चौरसिया ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवास वितरण से संबंधित जानकारी के लिए आवेदन किया। आवेदन के कुछ महीनों बाद आवेदक को 22500 रूपये जमा करके जानकारी मिली इस जानकारी से नगर परिषद् नरवर द्वारा आवास वितरण से सम्बंधित काफी अनियमितताएं एवं गडबडी देखने को मिली। ऐसे व्यक्ति जिनके घर में सरकारी नौकरी है उनको आवास आवंटन किया, जिसके घर बने हुए हैं उनको भी आवंटन किया, एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास राशि स्वीकृत करी।
इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए देवेंद्र चौरसिया ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की और इस शिकायत के पश्चात लोकायुक्त ने जिला कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत से प्रतिवेदन माँगा लेकिन चार बार नोटिस देने के बावजूद भी जिला कलेक्टर शिवपुरी की ओर से कोई जवाब नहीं आया।आखिरी चेतावनी देते हुए मध्यप्रदेश लोकायुक्त ने दिनांक 6 अक्तूबर 2022 को पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर से 14 नवम्बर 2022 तक प्रतिवेदन मांगा हैं लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा अभी तक कोई प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करेंगे।
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