आंगनबाड़ी पर रहेगी 18 वर्ष तक की लड़कियों और 21 से कम उम्र के लड़कों की सूची
शिवपुरी- हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की सूची तैयार कर रखें। सूची में हर बालक- बालिका की जन्मतिथि आवश्यक रूप से अंकित हो। आंगनबाड़ी क्षेत्र में होने वाले हर विवाह आयोजन की जानकारी रखी जावे। यदि विवाह के समय वर- बधू उम्र निर्धारित उम्र से कम है, तो उस बाल विवाह आयोजन को रूकवाने के लिए बरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित करें।
विवाह आयोजनों में सेवाएं देने वाले लाइट, टेंट, हलवाई, केटर्स,बैंड एवं विवाह संपन्न कराने वाले धर्मगुरु जैसे अन्य सेवा प्रदाताओं को भी बाल विवाह समाप्ति में सहभागी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रशासन ने समाज के मुखिया, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठनों से भी अपील की है कि वे भी बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण में अपना योगदान दें।
- यह सामूहिक अपराध है
बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा ने अनुसार बाल विवाह निषेध कानून में बाल विवाह का आयोजन करने वाले के साथ ही, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करना, उसमें शामिल होना या जानकारी होने पर उसे छुपाना भी दंडनीय माना गया है। इन सभी के लिए कानून में 3 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह का आयोजन एक संगठित सामूहिक अपराध है।
- निगरानी दलों का गठन किया
जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी दल का गठन किया गया है। विकासखंड पर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत सचिव, पटवारी,स्कूल के शिक्षक, मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य, शौर्यादल, स्व सहायता समूह के सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। यह दल हर विवाह आयोजन की निगरानी करेंगे।
- जानकारी होने पर इन्हें सूचित करें
यदि किसी ऐसे विवाह आयोजन की आपको जानकारी लगे जो बाल विवाह है, तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम नंबर 07492356995 तथा 07492356963 है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस को 100 नम्बर पर या संबंधित परियोजना अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है। शिवपुरी शहर के लिए नीलम पटेरिया 8770242817, शिवपुरी ग्रामीण के लिए केशव गोयल 7354240782, पोहरी नीरज गुर्जर 9165758532 कोलारस पूजा स्वर्णकार 7987594149 बदरवास रजनी तोमर 9752183768 करैरा प्रियंका बुनकर 8269382880 नरवर रविरामन पराशर 9770675182, पिछोर अरविंद तिवारी 7722989773 खनियांधाना अमित यादव 7909634550 को सूचित किया जा सकता है। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
- शपथपत्र देने के बाद ही मिलेगी सामूहिक आयोजन की अनुमति
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि अनुभाग अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति तभी दी जावे,जब आयोजक यह शपथपत्र प्रस्तुत करें कि आयोजन में निर्धारित उम्र से पहले किसी भी वर- बधू को शामिल नहीं किया जाएगा। सामूहिक आयोजन की निगरानी में यदि कोई वर- बधू कम उम्र का पाया जावे, तो पूरी आयोजन समिति को दोषी मानकर बाल विवाह निषेध कानून एवं किशोर न्याय कानून के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावे।
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