सागर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सोनी सागर के न्यायालय ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए दुर्घटना कर मृत्यु कारित करने का दोषी पाते हुए अभियुक्त पप्पू सोनी पिता रमेश सोनी उम्र 43 वर्ष निवासी राहतगढ़ जिला सागर को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ दिनेश कुमार खातेकर ने की।घटना इस प्रकार है कि दिनांक-27.01.2013 को शाम 08.00 बजे फरियादी बलराम पैट्रोल पंप के पास खड़ा था उसके पिता प्रेमनारायण साईकिल पर पीछे आहत कंचन को बिठाकर जा रहे थे। जैसे ही वह राहतगढ़ रोड पर पैट्रोल पर के पास रोड के साइड से जा रहे थे तब सागर तरफ से स्कार्पियो क्रमांक एमपी 15 सीए 2832 का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और प्रेमानारायण की साईकिल में टक्कर मार दी जिससे प्रेमनारायण व कंचन साईकिल सहित गिर गये जिससे उनके शरीर में चोटें आयीं। इलाज के दौरान प्रेमनारायण की मृत्यु हो गई।
वाहन चालक ने गाड़ी रोकी उसने अपना नाम पप्पू सोनी निवासी राहतगढ़ बताया इसके बाद वह अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मौके पर मुन्ना तथा बब्लू थे जिन्होंने घटना देखी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मोतीनगर में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण, एक्सरे कराया गया व घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेख किये गये। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त पप्पू सोनी को भादवि की धारा 304ए के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया।
No comments:
Post a Comment