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Tuesday, October 11, 2022

घरेलू हिंसा की पीडि़त के लिए सहायता योजना, स्थाई शारिरिक क्षति होने पर पीडि़त महिला को मुआवजे का प्रावधान


घरेलू हिंसा से किसी अंग की स्थाई क्षति होने पर पीडि़त को मिलेगी 4 लाख तक क्षतिपूर्ति राशि

शिवपुरी- महिलाओं पर होने वाली हिंसाओं में एक घरेलू हिंसा है, जिसका ग्राफ अन्य हिंसाओं की तुलना में काफी अधिक है। हर तीसरी- चौथी महिला घर के भीतर प्रताडऩाएं झेलती है। इस हिंसा को अधिकांश महिलाएं चुपचाप सहन करतीं रहतीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून में इस प्रकार की हिंसा से पीडि़ता को संरक्षित करने के लिए व्यापक प्रावधान है, उसके बाद भी जागरूकता के अभाव और घर टूटने के डर से महिलाएं आगे नहीं आतीं। अनेकों बार इस अपनों के हिंसात्मक व्यवहार से महिलाओं स्थाई शारीरिक क्षति हो जाती है। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा पीडि़ता के लिए सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब महिला या बालिका को किसी अंग की स्थाई क्षति के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। अब तक इस प्रकार के मुआवजे का प्रावधान नहीं था।

यह होगी आवेदन की प्रक्रिया
जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया कि इस मुआवजे के लिए पीडि़त या उसके आश्रित की ओर से घटना के एक वर्ष के भीतर संबंधित क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) अथवा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड शारिरिक क्षति का आंकलन कर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रतिवेदन देगा, जिसके आधार पर समिति द्वारा मुआवजे की स्वीकृति दी जाएगी। पीडि़त के शारिरिक क्षति होने पर गंतव्य स्थल तक आने जाने तथा न्यायालयीन कार्यवाही विचाराधीन रहने तक सार्वजनिक परिवहन की प्रचलित दरों के अनुसार यात्रा खर्च भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य की निवासी महिलाओं एवं बालिकाओं को ही मिलेगा।

पीडि़त महिलाएं हेल्पलाइन पर मदद लें
हिंसा पीडि़त महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन किया जा रहा है। पीडि़त को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। जहां पीडि़त को आश्रय, चिकित्सा, पारिवारिक परामर्श, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

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