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Sunday, October 30, 2022

‘‘कोरोना रक्षक’’ पॉलिसी के संबंध में बीमा राशि 1,50,000/- रु. दिलाने का आदेश


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का महत्वपूर्ण जनहित फैसला

शिवपुरी - जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी द्वारा एक उपभोक्ता जनहित फैसले में आदेश पारित करते हुए आवेदक को उसके द्वारा ली गई ‘‘कोरोना रक्षक’’ पॉलिसी के संबंध में बीमा राशि 1,50,000/- रु. मय ब्याज तथा क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश पारित किया है। 

प्रकरण में संक्षिप्त में आवेदक सचिन सचिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामशंकर गुप्ता, निवासी-शिवपुरी द्वारा अपने अभिभाषक संजीव बिलगैयां के माध्यम से एक शिकायत अनावेदक बीमा कंपनी के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की थी कि उसके द्वारा ‘‘कोरोना रक्षक’’ पॉलिसी दि. 12.09.2020 को ऑन लाईन प्राप्त की थी, जिसका बीमा प्रीमियम राशि 1158/- रु. का भुगतान आवेदक के भारतीय स्टैट बैंक क्रेडिट कार्ड द्वारा किया गया था, जो अभिलेख का भाग है। बीमा पॉलिसी क्र.-2586ध्व्स्ध्0004497ध्000 है तथा बीमा पॉलिसी अवधि दि. 12.09.2020 से दि. 24.06.2021 तक वैध थी। आवेदक द्वारा अनावेदक कंपनी से उक्त वर्णित ‘‘कोरोना रक्षक’’ बीमा पॉलिसी लेने ढाई माह बाद दि. 23.11.2020 को सामान्य बुखार आया, जिस बावत आवेदक ने चिकित्सीय परामर्श लेने के बाद निर्देशानुसार कोरोना टेस्ट हेतु सेम्पल दि. 26.11.2020 को जिला चिकित्सालय शिवपुरी में दिया गया था। इसके उपरांत दि. 27.11.2020 को त्ज्च्ब्त् रिपोर्ट में आवेदक की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई, जो जिला चिकित्सालय द्वारा जारी रिपोर्ट अभिलेख का भाग है।

दि. 27.11.2020 को आवेदक की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद उसे जिला चिकित्सालय शिवपुरी में चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देश पर शाम 4.23 बजे भर्ती किया गया, जिला चिकित्सालय शिवपुरी में दि. 27.11.2020 से दि. 01.12.2020 तक ईलाजरत रहने के बाद दि. 01.12.2020 को शाम 5.51 बजे आवेदक को डिस्चार्ज किया गया। जिला चिकित्सालय शिवपुरी से कोरोना महामारी से पीड़ित रहने के बाद ईलाज उपरांत डिस्चार्ज होकर दि. 15 दिवसीय अवधि के लिए चिकित्सीय परामर्श पर हॉम आईशोलेशन पर रहा तथा दि. 15.12.2021 को आवेदक ने अनावेदक बीमा कंपनी को बीमा क्लेम प्रोपेजल फार्म मय संलग्न आवश्यक दस्तावेज सहित प्रेषित किया गया, जिसमें आवेदक का कोरोना महामारी का ओ.पी.डी. पर्चा, उस पर निर्देशित त्ज्च्ब्त् रिपोर्ट, कोरोनो पॉजीटिव ैडैए जिला चिकित्सालय शिवपुरी का डिस्चार्ज टिकिट, आवेदक के बैंक एकाउन्ट की जानकारी तथा अनावेदक बीमा कंपनी से प्राप्त की गई पूर्व, वर्तमान तथा आगामी वर्ष की बीमा पॉलिसी प्रति की थी। 

आवेदक द्वारा बीमा पॉलिसी के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कोरोना बीमारी से पीड़ित होकर स्वस्थ होने के बाद बीमा पॉलिसी क्लेम अनावेदक बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। आवेदक द्वारा अनावेदक के निर्देशों तथा आवश्यक दस्तावेजों को समाहित कर विधिक प्रक्रिया अनुसार क्लेम प्रेषित किया गया है, जिसमें कोई कमी नही है। आवेदक का बीमा क्लेम पॉलिसी अनुसार स्वीकृत किया जाकर बीमा क्लेम राशि प्रदाय किया जाना न्याय संगत है। 

अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा आवेदक का बीमा क्लेम दि. 07.01.2021 को बिना किसी उचित आधार के तथ्यहीन तथ्यों को अंकित करते हुए निरस्त कर दिया गया, जबकि आवेदक, कंपनी की बीमा पॉलिसी के तहत कोविड बीमारी से ग्रसित होने के बाद जिला चिकित्सालय शिवपुरी में 94 घण्टे भर्ती रहा है। जबकि बीमा पॉलिसी के नियम के अनुसार कम से कम 72 घण्टे तक भर्ती रहना अनिवार्य है। आवेदक की बीमारी अवधि में जिला चिकित्सालय में भर्ती रहने का समय भी 72 घण्टे से अधिक है। 

आवेदक द्वारा बीमा क्लेम राशि 1,50,000/- रु. दिए जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण के अवलोकन से तथा आई लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुवे, सदस्य द्वय राजीवकृष्ण शर्मा एवं श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा निर्णय पारित कर अंकित किया कि उपरोक्त बीमा पॉलिसी के तहत ऐसी कोई शर्त अंकित नही कि केवल ईलाज की राशि देय होगी। बल्कि पॉलिसी के अनुसार कोरोना पॉजीटिव होने और 72 घण्टे से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर ही बीमा की सम्पूर्ण राशि देय होगी।

इस कारण अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा आवेदक को सम्पूर्ण बीमा राशि का भुगतान ना कर सेवा में कमी किया जाना प्रमाणित है। तदनुसार अनावेदक बीमा कंपनी आज दिनांक से दो माह के अंदर आवेदक को बीमा क्लेम राशि 1,50,000/- रु. अदा करे और उक्त राशि पर बीमा क्लेम निरस्त करने की दि. 07.01.2021 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करे तथा प्रकरण में मानसिक परेशानी व परिवाद व्यय हेतु कुल 4000/- रु. अदा करें तथा दो माह की अविधि में उक्त राशि अदा ना होने पर अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करे। आवेदक सचिन कुमार गुप्ता की ओर से संजीव बिलगैयां अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई।

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