बण्डा/सागर। श्री आर.पी. मिश्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बण्डा की न्यायालय ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी सन्नी उर्फ अमित पांडे निवासी थाना बण्डा को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी श्री ताहिर खान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि घटना दिनांक 07/12/2014 को नाबालिग बालिका (पीडि़ता) सुबह घर से कोचिंग पढ़ने जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी सन्नी पांडे मिला और पीडि़ता को रास्ते में रोककर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। पीडि़ता चिल्लाई तो आरोपी भाग गया। उक्त घटना पीडि़ता ने अपने चाचा एवं पिता को बतायी तथा अपने चाचा के साथ थाना बंडा जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध अंतर्गत धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन की दलीलों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी सन्नी उर्फ अमित पांडे को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 27/10/2022 को पारित किया है।
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