सागर। आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालथौन जिला सागर की न्यायालय ने पशुओं को क्रूरता पूर्वक अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण फूलचंद पिता भागीरथ कुशवाह पटैल उम्र 53 वर्ष निवासी ललितपुर (उ.प्र.) एवं शंकर पिता हल्कू यादव उम्र 36 वर्ष निवासी ललितपुर (उ.प्र.) को धारा 11 डी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 200-200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल अहिरवार एडीपीओ द्वारा की गई।घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 31/01/2007 को थाना बांदरी में थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एमपी15डी 3248 में कृषि उपयोगी पडो का वध करने के लिये ट्रक की क्षमता से अधिक पडे क्रूरता पूर्वक भरकर उत्तरप्रदेश की ओर ले जा रहे हैं, जो ट्रक खराब हो जाने के कारण बैरियल के पास खडा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर बैरियल के पास पहुंचे तथा ट्रक को पीछे से खोलकर चैक किया तो ट्रक में पडे एवं भैसों को बेरहमी से अगले पांव बांधकर एक के ऊपर एक ठसा-ठस भरे पड़े थे, जिनकी चमड़ी रगड़ एवं चोटों के कारण छिली थी। वीरसिंह यादव, गब्बर यादव, शिवनारायण के 11 पडे एवं 11 भैंसे जीवित घायल एवं 2 भैंसे मृत अवस्था में ट्रक में पड़ी पाई गई। अपराधी ट्रक ड्राईवर फूलचंद कुशवाह एवं क्लीनर शंकर यादव को गिरफ्तार कर मृत मवेशियों का पीएम कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार कर साक्षियों के कथन लेख किये गये। उक्त मामले में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन की दलीलों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण को 03-03 माह के कारावास एवं 200-200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 27/10/2022 को पारित किया।
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