Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Friday, September 30, 2022

घरेलू हिंसा होने पर कोर्ट अपना में प्रकरण स्वयं पेश कर सकती हैं महिलाऐं, जानें अधिकार : न्यायाधीश श्रीमती रेखा तिवारी


महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

शिवपुरी/पोहरी-मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्री दीपक गुप्ता के मार्गदर्शन एवं श्रीमती अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के निर्देशानुसार जनपद कार्यालय पोहरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में श्रीमती रेखा तिवारी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पोहरी एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पोहरी द्वारा उपस्थित महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ बताया गया कि वह घरेलू हिंसा होने पर महिला बाल विकास विभाग अथवा कोर्ट में अपना प्रकरण पेश कर सकते हैं पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता के माध्यम से महिला संबंधी योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा।

शिविर में अविनाश छारी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पोहरी द्वारा बाल विवाह रोकने संबंधी महत्वपूर्ण कानूनों के प्रावधानों के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की गई। श्रीमती प्रेमलता पाल तहसीलदार पोहरी द्वारा राजस्व विभाग द्वारा महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु चलाई जा रही शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सिविल मामलों में महिलाओं संबंधी प्रमुख सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर में थाना प्रभारी विनोद यादव, नीरज सिंह गुर्जर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास पोहरी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। शिविर में लगभग 80 महिलाएं लाभान्वित हुई। संचालन सचिन मिश्रा तहसील विधिक सेवा समिति पोहरी द्वारा किया गया।

No comments:

Post a Comment