Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Saturday, August 6, 2022

उधार लिए ऋण ना चुकाने पर मिली 6 माह कारवास सहित ढाई लाख रूपये प्रतिकर राशि देने के निर्देश


शिवपुरी-
शहर के कपिल जूस के संचालक कपिल मिनोचा से बतौर उधार लिए ऋण अभियुक्त के द्वारा नहीं चुकाया गया तो इस मामले को लेकर परिवादी ने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से माननीय न्यायालय की शरण ली और इस मामले में प्रकरण विवेचना उपरांत अभियुक्त अविनाश अग्रवाल को चेक बाउंस के प्रकरण में 6 महीनेका कारावास और राशि 240000 प्रति कर की राशि देने का आदेश दिए गए साथ ही प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर आरोपी को 6 महीने का साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया  

मामला इस प्रकार है परिवादी कपलि मनोचा से आरोपी अविनाश अग्रवाल निवासी कृष्ण पुरम कॉलोनी शिवपुरी ने राशि 150000 उधार ऋण के रूप में दिनांक 2.1.2016 को उधार प्राप्त किए थे जिसके एवज में आरोपी अविनाश अग्रवाल ने परिवादी कपिल मिनोचा को भुगतान हेतु एक चेक क्रमांक 591392 दिनांक 2.8.2016 का प्रदानन किया था परिवादी ने अपना चेक भुगतान हेतुअपने खाते में डाला तो चेक बाउंस हो गया उक्त चेक बाउंस की सूचना अपने वकील गजेन्द्र यादव के माध्यम से भेजी किंतु आरोपी ने फिर भी भुगतान नहीं किया। नोटिस की समय अवधि पूरी होने पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मामला माननीय न्यायालय पेश किया। प्रकरण में गवाही उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी अविनाश अग्रवाल को चेक बाउंस में दोषी पाते हुए 6 माह सश्रम कारावास और राशि 240000 के प्रतिकर से दंडित किया, प्रतिकर की राशि की राशि जमा ना करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी फरियादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव द्वारा की गई।

No comments:

Post a Comment