शिवपुरी-मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त 2022 को किया जाना है। उक्त लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री शिवकांत गोयल, जिला न्यायाधीश श्री अमित कुमार गुप्ता सप्तम उपस्थित थे।प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की जिससे कि अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे। बैठक में अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री शैलेंद्र समाधिया की ओर से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। साथ ही विद्युत विभाग द्वारा रखे जाने वाले मामलों के संबंध में विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित कार्यपालन यंत्री श्री नितिन डोंगरे एवं श्री अशोक कुमार गुप्ता ने विस्तार से चर्चा कर बताया कि विद्युत विभाग द्वारा रखे जाने वाले मामलों में शासन द्वारा दी जाने वाली छूट का नियमानुसार पक्षकारों को लाभ दिया जाएगा। इस लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, पारिवारिक, विद्युत, बैंक बीमा, जलकर, दुकान कर, संपत्ति कर, दूरसंचार आदि के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री लिटिगेशन स्तर के समस्त प्रकार के मामले रखे जाएंगे।
शिवपुरी-मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त 2022 को किया जाना है। उक्त लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री शिवकांत गोयल, जिला न्यायाधीश श्री अमित कुमार गुप्ता सप्तम उपस्थित थे।प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की जिससे कि अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे। बैठक में अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री शैलेंद्र समाधिया की ओर से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। साथ ही विद्युत विभाग द्वारा रखे जाने वाले मामलों के संबंध में विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित कार्यपालन यंत्री श्री नितिन डोंगरे एवं श्री अशोक कुमार गुप्ता ने विस्तार से चर्चा कर बताया कि विद्युत विभाग द्वारा रखे जाने वाले मामलों में शासन द्वारा दी जाने वाली छूट का नियमानुसार पक्षकारों को लाभ दिया जाएगा। इस लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, पारिवारिक, विद्युत, बैंक बीमा, जलकर, दुकान कर, संपत्ति कर, दूरसंचार आदि के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री लिटिगेशन स्तर के समस्त प्रकार के मामले रखे जाएंगे।
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