सागर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति नीलम शुक्ला सागर की न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त लल्लू पठान उर्फ ताजुद्दीन पिता जलील खान उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत केन्ट सागर को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना केन्ट सागर में एक आवेदन पेश किया कि दिनांक-01.03.2017 को 01.30 बजे उसकी मां काम करने गई थी और पीड़िता घर पर अकेली थी तभी 04.30 बजे अभियुक्त लल्लू पठान आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, पीड़िता ने मना किया तो अभियुक्त ने उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़कर उसे ले जाने लगा। पीड़िता चिल्लाकर हाथ छुड़ाकर घर में आ गई और अभियुक्त लल्लू भाग गया। शाम को पीड़िता की मां घर पर आई तो पीड़िता ने उसकी मां को घटना बताई और वह उसकी मां के साथ रिपोर्ट करने पुलिस थाना गई। पीड़िता के विरूद्ध धारा 354 भादवि और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। पीड़िता का मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता व अन्य साक्षियों के कथन लिये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त लल्लू को गिरफ्तार कर कर प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त लल्लू पठान उर्फ ताजुद्दीन को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।
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