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Monday, July 11, 2022

बसों के समस्त वैधानिक दस्तावेज 18 जुलाई तक तैयार कराए बस संचालक


स्कूल संचालक एवं स्कूल वाहन संचालक की बैठक आज

शिवपुरी-जिला परिवहन अधिकारी ने जिले में संचालित समस्त स्कूल संचालकों एवं स्कूल बस संचालकों को निर्देशित किया है कि स्कूल बसों का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही करें। समस्त स्कूल बस एवं स्कूल बस संचालक अपने-अपने वाहनों के समस्त वैधानिक दस्तावेज जैसे पंजीयन, फिटनेस परमिट, टैक्स, बीमा, पीयूसी प्रमाण पत्र इत्यादि 18 जुलाई तक तैयार करवा लें। इसी तारतम्य में 12 जुलाई को जिला परिवहन कार्यालय में दोपहर 02 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी स्कूल संचालक एवं स्कूल वाहन संचालक निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त वाहनों के फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार, गति नियंत्रक यंत्र भी अनिवार्य रूप से लगवाये। स्कूल बस एवं स्कूल बस संचालक समस्त दस्तावेज वाहनों में चैकिंग के दौरान उपलब्ध रखेंगे। साथ ही वर्षा काल में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्कूल बस एवं स्कूल बस संचालकों को अवगत कराने एवं सुगम यातायात की दृष्टि से जिले के समस्त स्कूल बस संचालकों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिनका पालन किया जाना समस्त स्कूल बस एवं स्कूल बस संचालकों को अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में ऐसे स्कूल बस संचालकों/वाहन स्वामियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। 

स्कूल बस एवं स्कूल बस संचालक वाहन का समय-समय पर रख रखाव करें। कुशल चालक एवं परिचालकों द्वारा स्कूल बसों का संचालन किया जाये। मार्ग पर लगे संकेतकों का कड़ाई से पालन किया जाये। वाहन के टायर अच्छी कंडीशन में हो ताकी वाहन स्लिप नहीं हो। मार्ग पर जलमग्न सड़कों एवं पुलिया पर जल जमाव की स्थिति में वाहन क्रॉस नहीं करें। तेज गति से वाहन का संचालन ना करें। वाहनों में गति नियंत्रक यंत्र अनिवार्य रूप से चालू अवस्था में लगा हुआ हो। वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाई जाए। 18 जुलाई के बाद स्कूल वाहनों की चेकिंग के दौरान जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल बस के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

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