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Tuesday, June 14, 2022

निर्वाचन आयोग का निर्देश :नया बैंक खाता ही नाम निर्देशन पत्र के साथ अनिवार्य


रिटर्निंग अधिकार बृज विहारी श्रीवास्तव ने सभी उम्मीदवारों को नए खाते ही नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करने के दिये निर्देश

कोलारस-- अब उम्मीदवारों को  नगर परिषद चुनाव में चुनाव संबधी खर्च नए बैंक खाते से करना अनिवार्य होगा ।

उक्त दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने  वीसी के माध्य्म से सभी रिटर्निंग अधिकारियों को दिए है। 

अब नगर परिषद पार्षद का चुनाव लड़ रहे अभी उम्मीदवारों को अपने फार्म के साथ नवीन खाते की जानकारी संलग्न करना अनिवार्य  होगी। बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो ,मान्य किया जाएगा । यदि कोई अभ्यर्थी पार्षद पद पर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहा है तो वह नाम निर्देशन पत्र भरने से पूर्व किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में अपना खाता खुलवा ले । यदि कोई पुराना बैंक खाता फार्म के साथ लगाता है और फार्म निरस्त हो जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।

रिटर्निंग अधिकारी बृज विहारी श्रीवास्तव ने सभी उम्मीदवारों को  आयोग के इस आशय से परिचित कराते हुए सभी को नवीन बैंक खाता नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए।

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