सागर। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मूलचंद पिता रमेश अहिरवार उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला-सागर को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का आदेश न्यायालय श्री आशीष कुमार शुक्ला, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई जिला-सागर की न्यायालय ने दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने की।दिनांक-12.09.2020 को दोपहर लगभग दो बजे अभियोक्त्री जब नहाकर बाहर निकल रही थी तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और अभियोक्त्री को पीछे से पकड़ लिया। अभियोक्त्री ने चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसका मुंह दबा लिया, अभियोक्त्री ने अभियुक्त के हाथ पर काट लिया तो अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह छोड़ दिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने से उसकी बड़ी बहिन और छोटी भाभी आ गई तो अभियुक्त भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना के बारे में अपने परिवारवालों को बताया एवं घटना के संबंध में थाना खुरई शहर में आवेदन दिया। उक्त आवेदन के आधारा पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उसके धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित कराये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन अंकित किये गये। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मूलचंद अहिरवार को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।
सागर। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मूलचंद पिता रमेश अहिरवार उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला-सागर को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का आदेश न्यायालय श्री आशीष कुमार शुक्ला, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई जिला-सागर की न्यायालय ने दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने की।दिनांक-12.09.2020 को दोपहर लगभग दो बजे अभियोक्त्री जब नहाकर बाहर निकल रही थी तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और अभियोक्त्री को पीछे से पकड़ लिया। अभियोक्त्री ने चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसका मुंह दबा लिया, अभियोक्त्री ने अभियुक्त के हाथ पर काट लिया तो अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह छोड़ दिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने से उसकी बड़ी बहिन और छोटी भाभी आ गई तो अभियुक्त भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना के बारे में अपने परिवारवालों को बताया एवं घटना के संबंध में थाना खुरई शहर में आवेदन दिया। उक्त आवेदन के आधारा पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उसके धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित कराये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन अंकित किये गये। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मूलचंद अहिरवार को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।
No comments:
Post a Comment