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Saturday, January 8, 2022

सर्किल जेल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित


शिवपुरी-
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार द्वारा आज शनिवार को सर्किल जेल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा शिविर के दौरान कैदियों को बताया गया कि वह बंदी जिनके पास उनके प्रकरण में अधिवक्ता नहीं है वह अपने प्रकरण में विधिक सहायता से नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा बंदियों से व्यक्तिगत मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा उन्हें उचित सलाह भी दी गई।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा बंदियों को प्ली बारगेनिंग एवं अपील के अधिकार तथा निशुल्क विधिक सहायता विषय पर कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओंए बालकों एवं 7 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराध से संबंधित नहीं है उन अपराधों में यदि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर ली है तब वह संबंधित न्यायालय में प्ली बारगेनिंग हेतु आवेदन पेश कर सकता है जिस पर संबंधित न्यायालय समुचित कार्यवाही करेगा।

तृतीय जिला न्यायाधीश शशिकांत गोयल ने कहा कि विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तब उस स्थिति में अपील में विधिक सहायता के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कैदियों का कानूनी अधिकार है। निशुल्क विधिक सहायता जिसके अंतर्गत समस्त बंदियों को शासन द्वारा निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता हैए के संबंध में भी जानकारी दी गई। जिन बंदियो के पास मास्क नहीं थे, उन्हें मास्क वितरित किए गए। इस शिविर के दौरान श्रीमती अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवकांत गोयल, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री पवन कुमार संखवारए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदित सरवैया जेल अधीक्षक, दिलीप सिंह उपाधीक्षक एवं पैरा लीगल वालंटियर अमित दांगी भी उपस्थित रहे।

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