सागर। न्यायालय- श्रीमान कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 46 साल को धारा 451/149, 294/149, 323/149, 325/149 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2008 को रात करीब 9 बजे फरियादी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर स्थित चबूतरे पर बैठा था। उसी समय अभियुक्तगण श्रीराम, गोलू, पप्पू, रामषरण हाथों मंें लाठियां लेकर आये और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गालियां देने से मना करने पर आरोपी मारपीट करने लगा एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना मोतीनगर में दर्ज कराई। थाना मोतीनगर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 40 साल को धारा 451/149 में 10 माह सश्रम और 200 रूपए का अर्थदण्ड, 294/149 में 02 माह सश्रम और 200 रूपए का अर्थदण्ड, 323/149 में 06 माह का सश्रम और 200 रूपए का अर्थदण्ड, 325/149 में 06 माह का सश्रम और 300 रूपए का अर्थदण्ड एवं 506(2) में 10 माह का सश्रम और 100 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
03 आरोपीगण को किया गया जिला बदर
सागर। न्यायालय- श्रीमान दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी महोदय, सागर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. तारिक पिता अख्तर उस्मानी, उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर 2. शाहनाज पिता लतीफ रंगरेज उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर-9 राहतगढ़ जिला सागर 3. अबरार उर्फ बब्बू पिता अख्तर उस्मानी उम्र 5 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा 03 आरोपीगणों के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी तारिक जिसके विरूद्ध वर्ष 2008 से 07 प्रकरण, आरोपी शाहनाज रंगरेज जिसके विरूद्ध वर्ष 2006 से 05 प्रकरण एवं आरोपी अबरार उर्फ बब्बू जिसके विरूद्ध वर्ष 2013 से 04 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। सभी आरोपीगण लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है आरोपीगणो के विरूद्ध मारपीट, बल्बा, हत्या का प्रयास जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकना, मांग गाली-गलौज करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है।
माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपीगण 1. तारिक पिता अख्तर उस्मानी 2. शाहनाज पिता लतीफ रंगरेज 3. अबरार उर्फ बब्बू पिता अख्तर उस्मानी के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं तीनो आरोपीगणों को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।
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