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Friday, December 3, 2021

सागर/ मारपीट व दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सागर।
न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शुभम पिता राजेन्द्र अहिरवार उम्र लगभग 25 साल निवासी थाना केंट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना केंट मे अंतर्गत धारा 498, 323, 506 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रति. अधि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमें बताया गया कि अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक  और मानसिक रूप से प्रताडि़त कर जान से मारने की धमकी देना बताया गया है। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शुभम अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।                                                       

अवैध शराब व गौवंष का परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर। न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा अवैध परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 03 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय के समक्ष 03 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें थाना बीना ने वाहन मोटर साईकिल होण्डा ड्रीम युगा क्रमांक एम.पी. 15 एनएम 7647 से कुल 57.6 बल्क लीटर अवैध शराब,, थाना बहेरिया ने वाहन ट्रक/कंटेनर क्रमांक एम.एच. 40 बीएल 3487 से 45 नग गौवंष मवेषी एवं थाना मालथौन ने वाहन ट्रक/कंटेनर क्रमांक आर. जे. 06 जीए 9175 से 54 नग बछड़े गौवंष मवेषी, जप्त किये गये। 

वाहन जप्त कर संबंधित थाने में धारा 34(2) एवं गौवंष प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अलग -अलग प्रकरणों से संबंधित जप्त वाहन पर जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा कार्यवाही की गयी और उक्त वाहन घटना में लिप्त पाये जाने से राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया। 

11 वर्षो से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी को किया गया जिला बदर

सागर। न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार, निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार दतया जिला सागर का मूल निवासी होकर विगत 11 वर्ष से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है जिसके विरूद्ध वर्ष 2010 से 07 प्रकरण, पंजीबद्ध किये गये है। जिसमें आरोपी के विरूद्ध बलात्कार, अवैध शराब विक्रय, एससी/एसटी एक्ट का मामला, मारपीट करना, गाली गलौच करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा, शांति, लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं आम जनता में भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। 

माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं आरोपी को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।

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