समझाया तो परिजनों ने कहा उम्र पूरी होने तक नहीं करेंगे विवाहशिवपुरी/नरवर-गत दिवस सीएम हेल्पलाइन एवं चाइल्ड लाइन के माध्यम से नरवर शहर के वार्ड 2 में पुलिया के पास एक अवयस्क किशोरी के बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर कार्यवाही के लिए परियोजना अधिकारी नरवर को सूचित किया गया। पुलिस बल के साथ टीम जब मौके पर पहुंची तो बारात आ चुकी थी। परिजनों ने टीम से कहा कि साहब, बारात खर्चा हो गया हैं,
अब विवाह हो जाने दो, टीम ने समझाया कि 18 वर्ष से पहले विवाह करना अपराध है, उसके लिए यहां मौजूद सभी को 3 साल तक की सजा होगी। तब वहां मौजूद परिजनों और रिश्तेदारों ने टीम को लिखित वचन दिया कि वे उम्र पूरी होने तक विवाह नहीं करेंगे। मौके पर मौजूद वर पक्ष के लोगों को भी समझाया तो उन्होंने भी बाल विवाह नही करने का वचन दिया।
टीम में यह रहे शामिल
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रवि रमन पाराशर, राजस्व निरीक्षक डीआर काकोडिया, थाना नरवर से आरक्षक कीर्ति मौर्य, आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, सचिन यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पार्वती कुशवाह, पूजा कुशवाह के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए समझाया गया।
टीम में यह रहे शामिल
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रवि रमन पाराशर, राजस्व निरीक्षक डीआर काकोडिया, थाना नरवर से आरक्षक कीर्ति मौर्य, आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, सचिन यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पार्वती कुशवाह, पूजा कुशवाह के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए समझाया गया।
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