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Wednesday, November 10, 2021

दुर्घटना के मामले में आरोपी चालक को 01 वर्ष की सजा


शिवपुरी-
वाहन चालक की लापरवाही के चलते हुई दुर्घटना के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय खनियाधाना के द्वारा आरोपी वाहन चालक को दोषी पाते हुए 01 वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

प्रकरण के अनुसार प्रार्थी विनोद कुमारए हरनाम लोधी की माताजी की तेहरवीं में बुलेरो वाहन किराए पर शक्ति खेड़ा लाये थे। तेहरवी से वापस आते समय भरसूला की पुलिया के पास बुलेरो वाहन के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर वाहन पलटा दिया। वाहन पलटने से उसमें बैठे प्रार्थी विनोद कुमार, आहतगण रैना बाई, फूलाबाई, राघवेंद्र सिंह को चोटे आई थी। 

घटना की सूचना प्रार्थी विनोद कुमार ने पुलिस थाना बामोरकला में दिए जाने पर थाना बामोरकला में अपराध क्रमांक 184/2014 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भादंसं में लेखबध्द किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी सुनील कुमार अहिरवार को धारा 338 भादंसं में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 2000रु अर्थदंड एवं धारा 337 भादंसं में 6 माह का कठोर कारावास व 1000रु अर्थदंड एवं धारा 279 भादंसं में 6 माह का कठोर कारावास व 500रु अर्थदंड से दंडित किया गया।

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