शिवपुरी-घर से पानी भरने को लेकर निकली नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को माननीय न्यायालय श्रीमती सिद्धी मिश्रा (विशेष पोक्सो एक्ट)के द्वारा प्रकरण की सुनवाई के पश्चात आरोपी को 2 वर्ष की सजा व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने की।
यहां जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना बीती 16 मई 2019 की है जब एक किशोरी बालिका अपने घर से पानी भरने के लिए गई हुई थी जब वह घर जा रही थी कि तभी आरोपी विमल जाटव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। उक्त घटना की सूचना संबंधित पुलिस थाने में की गई जहां उक्त घटना की रिपोर्ट पर से आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय श्रीमती सिद्धी मिश्रा द्वितीय अपर सत्र न्यायालय(विशेष्ज्ञ पोक्सो एक्ट) के जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया गया। यहां प्रकरण की सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी विमल जाटव को दोषी पाते हुए 2 वर्ष की सजा एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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