Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Tuesday, October 12, 2021

सागर/षडयंत्रपूर्वक हत्या करने वाले 04 आरोपीगण को सश्रम आजीवन कारावास


सागर।
न्यायालय- श्रीमान एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय सागर की न्यायालय ने योजना बनाकर हत्या करने वाले आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर खान उम्र 23 साल सभी निवासी सागर, जिला सागर को धारा 302 एवं 120बी  भादवि में दोषी पाते हुए सभी को उक्त दोनों धाराओं में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) श्री अनिल कटारे द्वारा की गयी।

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ए.डी.ओ.पी. सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 26.06.2017 को फरियादी सुशील मिश्रा ने थाना गोपालगंज में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि उसका भाई मृतक मोनू उर्फ सुनील मिश्रा ने घर पर बताया था कि आरोपी हरिभजन विश्वकर्मा (ऑटों वाला) एवं उसके साथियों से उसका विवाद हुआ है,शांम 05 बजे के लगभग भरत पाठक अपनी मोटरसाइकिल से घायल अवस्था में मोनू को देवेन्द्र यादव के घर के पास से लेकर आया खबर मिलने पर फरियादी तुरंत घर पहुचा और उसने देखा कि मोनू के गले में सामने तरफ, हाथ, सिर एवं छाती पर कट के निशान थे जिससे काफी खून बह रहा था। फिर वह अपने भाई मोनू को आटो से अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान मोनू को मृत घोषित कर दिया। 

मामले की रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार किया गया, घटना स्थल से रेडीयम कटर, मानव रक्त एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र की गयी, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं विवेचना के दौरान आरोपीगण हरिभजन, इमरान, नईक, मो. सोहेल से पूछताछ की गयी, प्रकरण में कटर के खोल एवं घटना में प्रयुक्त आटो क्रमांक एम पी 15 आर 2186 जप्त व अन्य संपत्ति जप्त की गयी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी उप-संचालक अनिल कटारे ने प्रकरण में 21 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की गयी।

 प्रकरण को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 120बी  भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर खान उम्र 23 साल सभी निवासी सागर, जिला सागर का उक्त सभी आरोपीगण को  धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 120बी भादवि में सश्रम आजीवन कारावास तथा दोनों धाराओं में 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी को कारावास

सागर। न्यायालय- श्रीमान कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना खान पिता कासिम खान उम्र 65 वर्ष निवासी थाना केन्ट जिला सागर को प्रकरण क्रमांक 1610/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 1611/2021 में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा पैरवी की गई। 

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ए. डी. पी. ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया कि प्रकरण क्रमांक 1610/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 1611/2021 के आरोपी मुन्ना खान द्वारा दिनांक 30.06.2021 को सागर के कगरयाउ घाट के पास से मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 15 एम.टी. 3561 की चोरी की एवं दिनांक 03.07.2021 को मोटरसाइकिल डिस्कवर क्रमांक एम.पी. 15 एम.एन. 8753 भगवानगंज जिला सागर से चोरी की। उक्त दोनों प्रकरणों के फरियादियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।  विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विद्वान न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी को उक्त दोनों प्रकरणों में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया

 


No comments:

Post a Comment