शिवपुरी-मारपीट एवं छेडछाड के आरोपी कल्याशण लोधी को दो वर्ष का कठिन कारावास व 1500 रूपए के अर्थदण्डछ से दण्डित किया गया। अभियोजन अधिकारी सोनल गुप्ता के अनुसार दिनांक 20.07.2017 को शाम 6 बजे के लगभग पीडिता के साथ अभियुक्त कल्याण लोधी ने छेड़छाड़ कर दी। अभियोक्त्रि के चिल्लाने पर उसकी सास आ गई। अभियुक्त ने अभियोक्त्रि व उसकी सास की लात घूसों से मार-पीट की। जिससे अभियोक्त्रि व उसकी सास को चोटे आईं। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना में की गई। पुलिस द्वारा धारा 354क,323,354 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यारयालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय जेएमएफसी करैरा द्वारा आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सोनल गुप्त के द्वारा की गई।बाईक को टक्कर मारने वाले आरोपी को छ: माह की सजा
शिवपुरी-घटना दिनांक 08.10.20218 को सुबह 8.30 बजे दिनेश गांव रंधीर से मोटरसाईकिल से आ रहा था जैसे ही वह जरियाखेडा रोड के पास आया तभी पोहरी तरफ से सामने से आ रहीं मोटर साईकिल क्रमांक आर.जे.13एस ई 1510 के चालक द्वारा दिनेश की मोटर साईकिल में टक्कार मार दी, जिससे उसके सिरए पैर में चोटे आई।
पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने प्रकरण के बारे में दी जानकारी में बताया कि इस घटना में रामप्रकाश की सूचना पर दिनांक 08.10.2018 को पुलिस थाना पोहरी ने मोटरसाइकिल क्रमांक आरजे 13 एस.ई.1510 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 285/2018 अंतर्गत धारा 279,337 का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तलव, न्यासयिक मजिस्ट्रेशट प्रथम श्रेणी, पोहरी जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया। माननीय विचारण न्याायालय ने अभियुक्त जगदीश पुत्र नारायण सिंह यदुवंशी उम्र 50 वर्ष को छ: माह का कारावास व 2000 का अर्थदण्ड तथा अभियुक्त हरमीत सिंह पुत्र कुंदन सिंह सिख उम्र 35 वर्ष 1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी थाना पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
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