अभिभाषक विजय तिवारी ने दर्ज कराई आपत्तिशिवपुरी-शिवपुरी जिले के मुख्यालय में राजस्व टप्पा सुभाषपुरा पर विगत जुलाई 2020 से आशीष जायसवाल नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है उक्त नायब तहसीलदार की पदस्थापना से वर्तमान तक उनके न्यायालय में कुल 669 राजस्व प्रकरणों जिसमें बंटवारा, नामांतरण प्रकरण शामिल है, में से मात्र 240 राजस्व प्रकरणों का ही निराकरण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है इस प्रकार 429 राजस्व प्रकरण वर्तमान में लंबित है। इसे लेकर अभिभाषक विजय तिवारी ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आपत्ति दर्ज कराते हुए शिकायत की है।
अपनी शिकायत में एड.विजय तिवारी ने बताया है कि नायब तहसीलदार द्वारा एक ही प्रकार के दो प्रकरणों में अलग-अलग अर्थदण्ड किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकरण क्रं.634/2020-21/अ-6 विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 05.04.2013 पर 1000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा प्रकरण क्रं.669/2020-21/अ-6 विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 20.06.2014 नामांकरण प्रकरण मेंं 5000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने पश्चात अधिक समय पश्चात नामांतरण प्रकरण प्रस्तुत किया गया उस पर कम अर्थदण्ड एवं कम समय में नामांतरण प्रकरण प्रस्तुत करने वाले क्रेता पर अधिक धनराशि का अर्थदण्ड अधिरोपित कर मनमानी की गई है।
एड.विजय तिवारी ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधि. के अंतर्गत बंटवारा प्रकरणों का निराकरण 45 दिवस में किया जाना चाहिए किन्तु बंटवारा अविवादित प्रकरणों में एक-एक वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत होने उपरांत भी आदेश पत्रिका तक नहीं लिखी गई है। उदाहरणार्थ बंटवारा प्रकरण क्रं.25/अ-27/20-21 पंजीयन दिनांक 14.07.20 एवं प्रकरण क्र्रंं.29/अ-27/20-21 पंजीयन दिनांक 11.08.20 में आज दिनांक तक कोई आदेश पत्रिका नहीं लिखी गई है। इन हालातों को देखते हुए अभिभाषक विजय तिवारी ने मांग की है कि नायब तहसीलदार आशीष जायसवाल के न्यायालय के संपूर्ण प्रकरणों की जांच कर समुचित आदेश पारित किया जाए ताकि क्षेत्र की गरीब जनता को न्याय प्राप्त हो सके।
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