शिवपुरी- जिले के करैरा तहसील में पदसथ एएसएलआर को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर माननीय न्यायालय के द्वारा इस मामले में आरोपी एएसएलआर को 3 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।यहां जानकारी देते हुए मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ हजारी लाल बैरवा ने बताया कि बीती दिनांक 08/06/2015 को आवेदक हेपेन्द्रं कुमार झा निवासी सिरसौद द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि उनकी पैतिृक जमीन के सीमांकन हेतु आरोपी राकेश गुप्तो ए.एस.एल.आर.तहसील करैरा द्वारा 15000 रूपये की मांग की जा रहीं है।
आवेदक के आवेदन पर से कार्यवाही करते हुये दिनांक 17/06/2015 को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर द्वारा आरोपी राकेश कुमार गुप्ता को आवेदक से 10000रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडा गया। उक्त मामले की विवेचना उपरांत लोकायुक्त द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया माननीय न्याायालय श्री आर.के.मालवीय विशेष न्याययाधीश भ्रष्टाचार निवारण शिवपुरी द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुये भष्टा्चार निवारण की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड और धारा 13(1)डी/13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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