सार्वजनिक आयोजन करने पर जुर्माना सहित संबंधितों को तीन दिन रहना होगा क्वारंटाइन
शिवपुरी। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह अब सख्त कदम उठा रहे है यही कारण है कि उन्होंने अब कोरोना गाईड लाईन के दौरान अपने नए फरमान में किसी भी तरह के विवाह या सार्वजनिक कार्यक्रम होते हुए पाए जाने पर संबंधित पर 15 से 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाकर वसूला जाएगा तो वहीं संबंधितों को 3 दिनों के लिए क्वारंटीन भी होना होगा।
बताना होगा कि लगातार प्रतिबंध के बाद भी वैवाहिक और धार्मिक सार्वजनिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसके चलते संक्रमण भी फैल रहा है। कई बार समझाइश देने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। इसे देखते हुए अब कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन और उसमें लोगों का एकत्रित होना पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि आमजन द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे विवाह व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण शासकीय कर्मचारी व वॉलिंटियरों को क्षेत्र में सतत निगरानी हेतु लगाए रखना पड़ रहा है। इससे अनावश्यक संसाधनों का अपव्यय हो रहा है और वॉलेंटियर्स की ऊर्जा भी इसमें नष्ट हो रही है।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे विवाह कार्यक्रम व धार्मिक कार्यक्रम करते हुए पाए जाने पर निगरानी में लगे व्यक्तियों का व्यय जो न्यूनतम 15 हजार और अधिकतम 20 हजार रुपये है वह दोषी से वसूला जाएगा। इसके साथ ही आयोजन में शामिल हुए सभी लोगों को तीन दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वरांटाइन करने के दौरान उन सभी का कोविड टेस्ट भी किया जाएगा और टेस्ट के परिणामों के आधार पर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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