Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Friday, April 9, 2021

सायं 6 बजते ही बंद हुआ बाजार



जिला कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अमले ने निकाली जागरूकता रैली

शिवपुरी- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संपूर्ण प्रदेश भर के नगरीय क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया है जिसके तहत शुक्रवार की सायं 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। जिसकी शुरूआत आज शुक्रवार केा जिला मुख्यालय शिवपुरी से भी हुई जहां जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देश पर सायं 6 बजते ही बाजार बंद होना शुरू हो गए और लोगों ने अपने घरों की ओर रवानगी डाल दी। सायं के समय पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया और इधर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर व एसपी सहित प्रशासनिक अमले ने एक जागरूकता रैली भी नगर में पुलिस सहायता केन्द्र से निकाली।

शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, सोमवार को खुलेगा बाजार, अब शासकीय कार्यालय भी केवल खुलेंगें 5 दिन

जारी आदेश के तहत कोविड.19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार (05 दिवस)31 जुलाई तक निर्धारित किये जाते हैं। कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सांय 06 बजे तक रहेगा। जिला शिवपुरी के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार सांय 06 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। शेष दिनों में समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन रहेगा। उक्त समयावधि में अत्यावश्यक गतिविधियों (चिकित्सकीय आकस्मिकता) को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। घर-घर दूध प्रदाय प्रात: 07 बजे से प्रात: 10 बजे तक अनुज्ञेय रहेगा एवं दूध पार्लर प्रात: 07 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुले रहेंगे, जिनमें दूध एवं दूध से बने उत्पाद ही विक्रय किये जा सकेंगे। शनिवार एवं रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सब्जी, फल मंडी रात्रि 12 बजे से सुबह 05 बजे तक खुली रहेगी। केवल ठेला सब्जी विक्रेता को ही सब्जी मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को सब्जी फल मंडी बंद रहेगी, पर ठेले के माध्यम से सब्जी, फल का विक्रय घर-घर पहुंचाकर किया जा सकेगा।

लॉकडाउन अवधि में इनको रहेगी छूट

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसमें जिले में कोरोना संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध मे आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किये हैं। इसमें अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, शिवपुरी नगरीय सीमाक्षेत्र से बाहर के पैट्रोल.पंप खुले रहेंगे एवं नगरीय सीमा क्षेत्र ;ब?ौदी से ग्वाण्वायपासए रेल्वे स्टेशनद्ध के अंदर के पैट्रोल.पंप शनिवार एवं रविवार के दिन केवल अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनए शासकीय वाहनोंए चिकित्सकीय आकस्मिकता में लगे वाहनों को ही ईधन दे सकेंगे। औद्योगिक मजदूरोंए उद्योगों हेतु कच्चाए तैयार मालए उदयोगों के अधिकारियोंए कर्मचारियों का आवागमनए केन्द्र सरकारध्राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारीध्कर्मचारी का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जड़े कर्मी, अधिकारीगण, टीकाकरण हेतु पूर्व से रजिस्ट्रेशन कराये व्यक्तियों एवं कर्मचारी, एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायेंए बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शिवपुरी जिले की नगरीय सीमा से होकर गुजरते हैं

प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेए ठेलों के माध्यम से सब्जीए फलए राशन सामाग्रीए ब्रेडए गैस सिलेडंर की होम डिलेवरी एवं हॉकर्स द्वारा समाचार.पत्र वितरित किये जा सकेंगे। जिला अंतर्गत समस्त कृषि अनाज मंडी एवं उपार्जन केंद्र तथा इनसे संबद्ध वाहन एवं अधिकारीए कर्मी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकलए अस्पताल खुले रहेंगे। जिले में किसी भी प्रकार की रैलीएजुलूसएधरना आदि का बिना अनुमति आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिकए सांस्कृतिकए धार्मिकए खेल आदि के कार्यक्रम संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही किये जा सकेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त अनुमतियां अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से परामर्श करके ही जारी करेंगे।

विवाह समारोह, मृत्युभोज में अधिकतम 50 तथा 20 लोग ही होंगें शामिल

विवाह समारोहए मृत्युभोजए उठावनी आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे। दुकानए प्रतिष्ठान संचालक स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय कर सकेंगे। दुकानए प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन रस्सी एवं पेंट के गोले बनाकर कराया जायेगा तथा दुकानए प्रतिष्ठान के बाहर इस आशय का फ्लैक्स या बोर्ड लगायेंगे कि यहां ग्राहकों के लिए नि:शुल्क मास्क एवं सैनेटाईजर उपलब्ध हैं।

होटल, रेस्टारेंट चाट ठेला पर बैठना प्रतिबंधित, पैकिंजिंग की सुविधा

होटल, रेस्टोरेंटए चाट ठेला पर बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परंतु ष्ष्टेक अवेष्ष् अर्थात पैकिंग करके भोज्य पदार्थ प्रदाय कर सकेंगे। दुकान, प्रतिष्ठान संचालक सेवाओं, सामाग्री की दरों बाबत् भ्रम न हो और इस कारण भीड़ से संक्रमण न बढ़े। इस दृष्टिकोण से संचालक अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, निजी अस्पताल के बाहर रेट लिस्ट चस्पा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी दुकान, प्रतिष्ठान संचालक अपनी-अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के बाहर मास्क नहीं, तो बात नहीं, मास्क नहीं, तो सामान नहीं, तथा मास्क मुंह, नाक के ऊपर पहनें, पॉकेट में न रखें, इस प्रकार के स्टीकर चिपकायेंगे। दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेला आदि के संचालकों द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही प्रथमवार 01 दिवस के लिए तथा पुनरावृत्ति होने पर 02 दिवस के लिए दुका, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेला को सील किया जाएगा।

पेट्रोल.पंपों पर बिना मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल नहीं वितरित किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थलोंए कार्य.स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। अधिक संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को शहर में आने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूमए कोविड कमांड सेंटर के नंबर 07492.1075 एवं 07492.230700 पर देना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्वयं का कोरोना टेस्ट करवाना होगा। कोचिंग संस्थान कुल क्षमता के पचास प्रतिशत क्षमता के साथ परंतु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ कोविड.19 प्रोटॉकाल के पालन के साथ संचालित किये जाएगें।

दो दिनों के लिए शराब दुकान भी रहेंगी बंद

जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के द्वारा कोरेाना वायरस(कोविड-19)के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से तथा मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं.एफबी 01-24/2021/2/पांच भोपाल 26 मार्च 2021 की कंडिका तहत जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह के द्वारा शिवपुरी जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में समस्त देशी/विदेशी मंदिरा एवं भांग, भांगघोटा की फुटकर विक्रय की दुकानें, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों तथा एफ.एल.-2/एफ.एल.-3/एफ.एल.-6/एफ.एल.-7 तथा अन्य समस्त मदिरा केन्द्रों केा बंद रखे जाने तथा मदिरा के क्रय-विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन को प्रतिबंधित किये जाने के उद्देश्य से 10 व 11 अप्रैल को दो दिन के लिए अब सभी शराब दुकानें बंद रखी जाऐंगी। उक्त जानकारी शासन द्वारा जारी आदेश के तहत जिला सहायक आबकारी अधिकारी आर.एस.राणा द्वारा प्रदान की गई।

No comments:

Post a Comment