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Friday, March 19, 2021

अलग-अलग मामलों में मारपीट के आरोपी को न्यायालय तक से उठने तक की सजा


शिवपुरी
-मारपीट के मामले में आरोपी को 1000 रुपए के अर्थदंड एवं न्यायालय तक का कारावास से दंडित किया गया। आरोपी रमेश बघेल निवासी ग्राम भीमपुर थाना नरवर आरोपी पर भादवि की धारा 294, 323 के अंतर्गत आरोप है कि 11.03.2019 को शाम 06:00 बजे के लगभग फरियादी के नहाने के पत्थर की चार पटिया उसकी देवरानी ने उठाकर अपने उपयोग में ले ली थी। इस बात को लेकर विवाद हुआ। जिसमे  आरोपी पक्ष ने फरियाद की पिटाई की जिससे उसे चोटें आई। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना नरवर में की गई। जिस पर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय करैरा में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी रमेश बघेल को धारा 323 में 1000 रूपये का अर्थदंड एवं न्यायालय तक का कारवास से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।


मारपीट के मामले में न्यायालय  उठने तक का कारावास एवं 800-800 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी रवि लोधी, रघुवीर लोधी, कल्लू उर्फ कप्तान सिंह लोधी, आनंद लोधी निवासीगण ग्राम चिरली थाना करैरा विवरण यह है कि दिनांक 02.04.2017 के शाम करीब 07:00 बजे फरियादी आरोपीगणों के कुआ पर था, तभी पुरानी रंजिश पर से आरोपीगणों ने उसे गंदी गंदी गालियां दी इसी दौरान चारों अभियुक्त गणों ने उसकी डण्डों एवं लात-घूसों से मारपीट की। जिससे उसको चोटें आई। अभियुक्तगण ने जाते समय रिपोर्ट करन की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना करैरा में दर्ज कराई। जिस पर सुनवाई कर  माननीय न्यायालय के समक्ष  प्रस्तुत किया गया। जिस पर सुनवाई कर माननीय ने आरोपीगणों को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई। मामले की पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।

रिश्वत लेने वाले पटवारी को पांच साल की सजा

शिवपुरी-भूमि बंटवारे को लेकर पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वत के मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधि. के तहत धारा 7 में तीन वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड देकर दंडित किया गया।
विस्तृत विवरण के अनुसार बीती दिनांक 24.12.2014 को आवेदक योगेश कुशवाह पुत्र श्री दारा सिंह कुशवाह निवासी मायापुर किशनपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी दादी बनिया बाई का स्वर्गवास हो गया है और तहसील नरवर पटवरी हल्का नं 9 गांव किशनपुर में रकवा 0ण्61 हेक्टेयर भूमि है। जिसका बटवारा उसके पिता दारासिंह एव बुआ रामबाई व विद्याबाई के बीच होना है। जिसके लिए पटवारी मनमोहन सिंह 20 हजार रूपये के मांग कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने आवेदक को एक वायस रिकार्डर दिया और आवेदक ने दिनांक 26.12.2014 को ग्राम मगरौनी में शाम 04 बजे आरोपी से रिश्वत लेने देने की बात की और उसे वॉयस रिकॉर्डर में टेप कर लिया तथा दिनांक 30.12.2014 को आरोपी को उसके निवास झींगरा कॉलोनी में 3000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडा है। माननीय न्यायालय श्री आर.के. मालवीय जिला शिवपुरी द्वारा विचारण उपरांत आरोपी मनमोहन सिंह पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रूपये के अर्थदण्ड और धारा 13(1)डी,13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी हजारीलाल बैरवा अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई है।

छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष की सजा

शिवपुरी- आरोपी अरविन्द सिंह परमार को छेड़छाड़ के आरोप में दो वर्ष का कारावास एंव 4000रु के अर्थदंड से दंडित किया गया। विवरण यह है कि दिनांक 25.11.2018 को शाम लगभग 05:30 बजे जब फरियादिया अपने घर की छत पर गेहूं बीन रही थी, तभी उसके घर में फैली मूंगफली पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह छत से उतरकर जब नीचे आईए तो उसने देखा कि आरोपी दीवाल कूदकर उसके घर में घुस आया है। आरोपी ने उसे देखते ही बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था तथा उससे बोला था कि वह उसके साथ चले। जब उसने साथ चलने से मना किया और वह गेट खोलकर बाहर आई, तो पड़ौस में रहने वाले लोगों देखकर आरोपी उसी दीवाल से कूदकर भाग गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना दिनारा में दर्ज कराई। जिस पर सुनवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर सुनवाई कर माननीय ने आरोपी को दोषी पाया एंव उक्त सजा सुनाई। मामले की पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।

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