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Shishukunj

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Wednesday, March 24, 2021

छेड़छाड़ करने वाले गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दंडित


सागर
। न्यायालय-श्रीमान शरद जोषी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पवन पिता भरत पटेल उम्र 18 साल एवं भरत उर्फ भरतू पटेल पिता बाबूलाल पटेल उम्र 48 साल दोनों निवासी अंबेडकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण गुप्त ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2013 को फरियादी अपने घर आ रहा था तभी रास्ते में आरोपीगण पवन पटैल एवं भरतू पटेल उसे गालियां देने लगे। फरियादी ने गालि देने से मना किया तो पवन पटेल ने किसी चीज से मारा जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। फरियादी ने थाना में उपस्थित होकर आरोपीगण पवन पटैल एवं भरतू पटेल के विरूद्ध मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर फरियादी की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया चिकित्सीय रिपोर्ट में चोट गंभीर प्रकृति की होना लेख किया गया। जो धारा 324, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324,34 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण पवन पिता भरत पटेल उम्र 18 साल को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 03 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से एवं भरत उर्फ भरतू पटेल पिता बाबूलाल पटेल उम्र 48 साल धारा 324, 34 भादवि में दोषी पाते हुए 03 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।  

आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास

सागर। न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल उर्फ रामप्रभु पिता लालसिंह पटैल उम्र 25 साल निवासी थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त/फरियादिया ने पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष इस आषय का लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 02.10.2018 को दिन के करीब 11 बजे जब वह अपने घर के पीछे बाड़े में सफाई कर रही थी तब आरोपी रामप्रभु ने उसे अकेला देख बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया एवं अष्लील हरकत करने लगा। पीडिता ने आबाज लगाई तो उसके पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य आ गये। जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के लेखीय आवेदन पर थाना जैसीनगर में आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

पीडि़ता का उम्र के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी को 07 माह का सश्रम कारावास 

सागर। न्यायालय-श्रीमान कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह पिता महेष सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष  निवासी ग्राम आनू थाना हिण्डोरिया जिला दमोह को धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 07 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 26.06.2009 को फरियादी ने अपना ट्रेक्टर महिन्द्र कंपनी क्रमांक एम.पी. 15 एल 1609 को घर के पीछे रखे था। जो सुवह देखने पर नही मिला। जिसे आसपास तलाष किया परन्तु कोई जानकारी नही मिली। तब फरियादी ने उक्त ट्रेक्टर के संबंध में अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट थाना नरयावली में लेख कराई। उक्त रिपोर्ट पर से धारा 379 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लखन सिंह पिता महेष सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष  निवासी ग्राम आनू थाना हिण्डोरिया जिला दमोह को धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 07 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।         

छेडछाड करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय-सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने घर में घुसकर छेडछाड करने वाले अभियुक्त राहुल पिता कैलाष चढार निवासी थाना केन्ट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल सागर भेजने का आदेष दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2021 को फरियादिया अपने पति के साथ थाना हाजिर होकर लेखीय आवेदन पेष किया कि अभियुक्त राहुल चढार फरियादिया को परेषान करता रहता है। दिनांक 20.03.2021 को रात करीब 9ः30 बजे अभियुक्त राहुल फरियादिया के घर में घुस गया और फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड लिया तथा धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नही चलोगी तो तुम्हारे पति को जान से खत्म कर दूंगा। अभियुक्त फरियादिया के पति के साथ झगडा करने लगा जिसे बीच बचाव करने पर फरियादिया को चोट कारित हुई। 

उक्त लेखीय आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354(क), 354(डी), 458, 506 भादवि के अंतर्गत दर्ज की गयी। रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन में जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त राहुल चढार का प्रस्तुत जमानत हेतु दं.प्र.सं. की धारा 437 का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल सागर भेजने का आदेष दिया गया। 

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