एड.आलोक श्रीवास्तव ने की अभियुक्त की ओर से पैरवीशिवपुरी-माननीय जेएमएफसी न्यायालय शिवपुरी के समक्ष वर्ष 2015 में शराब दुकानों के आवंटन को लेकर दिए गए चैकों को लेकर आबकारी विभाग के द्वारा चार शराब ठेकेदारों हेमशंकर यादव, मनहर लाल वर्मा, अनिल कुमार सिंह एवं अनिल कुमार शर्मा के द्वारा दिए गए चैक 36,77,301 एवं 18,35,636 व 27,56,076 और 33,35,182 राशि के चैक आबकारी दुकान आवंटन को लेकर दिए गए थे जिसे लेकर आबकारी विभाग ने चैक भुगतान ना होने के संबंध में इसे लेकर धारा 138 चैक मनादरण के संबंध में माननीय न्यायालय शिवपुरी में प्रस्तुत किया जिस पर अभियुक्तगणों की ओर से पैरवी एड.आलोक श्रीवास्तव व सहयोगी एड.संजय शर्मा द्वारा की गई।
इस पूरे मामले की सुनवाई के उपरांत बीते रोज माननीय न्यायायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी शिवपुरी उमेश भगवती के द्वारा सुनवाई में पाया गया कि दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध परिवादी की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध दोष सिद्ध नहीं पाया गया और धारा 138 के चैक बाउंस के इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे एड.आलोक श्रीवास्तव व एड.संजय शर्मा ने तथ्य रखे और इस आधार पर अभियुक्त की पैरवी की ओर प्रस्तुत तथ्यों को जानकर माननीय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी उमेश भगवती के द्वारा चारों दोषियों को चैक बाउंस के मामले में दोष मुक्त करने का फैसला सुनाया गया। इस उपलब्धि पर अभिभाषकगणों को अपने अन्य साथियों की ओर से बधाई शुभकामनाऐं दी गई है।
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