शिवपुरी। शिवपुरी में एडीएम रहे जेडयू शेख और एक बाबू ने आज से पांच साल पहले खदान लीज के मामले में 15 हजार की रिश्वत ली थी। इस रिश्वत कांड में लोकायुक्त पुलिस ने शेख व बाबू राठौर को रंगे हाथों पकड़ लिया था और मामला कोर्ट में चला। यहां सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राधााकिशन मालवीय की अदालत ने एडीएम शेख व बाबू राठौर को 5 साल की सजा से दंडित किया है।
बता दें
कि शेख का नाम आईएएस अवार्ड के लिए प्रस्तावित था। इसी बीच भौंति निवासी
दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन
किया था। इसके लिए खनिज शाखा के क्लर्क गोपाल राठौर ने रिश्वत मांगी थी।
दिवाकर को बताया गया था कि इसके लिए एडीएम जेडयू शेख को भी हिस्सा देना है।
इस मामले को लेकर दिवाकर ने लोकायुक्त में शिकायत की। जिस पर कार्रवाई
करते हुए लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किश्त 15 हजार रुपए दिवाकर को
केमीकल लगाकर दिए।
जब दिवकर एडीएम के पास रुपए देने के लिए गए उसी समय लोकायुक्त की टीम भी मौके पर पहुंच गई और एडीएम तथा बाबू को हिरासत में ले लिया। जिस पर इस मामले की सुनवाई उपरांत शुक्रवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय के द्वारा मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन एडीएम जेड यू शेख को 5 वर्ष और 7 हजार रूपये व सहयोगी कर्मचारी गोपाल राठौर को 4 वष्र एवं 7 हजार रूपये की राशि के जुर्माने से दंडित किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में वकील एवं मीडिया का काफी जमाबड़ा लगा रहा।
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